खगड़िया व गोगरी नगर परिषद एवं परबत्ता नगर पंचायत में नामांकन की प्रक्रिया शुरू
लाइव खगड़िया (मुकेश कुमार मिश्र) : जिले के खगड़िया नगर परिषद, गोगरी नगर परिषद एवं परबत्ता नगर पंचायत का चुनाव पहले चरण में 10 अक्टूबर को होना है. इस बीच शनिवार को नाजिर रसीद कटाने के साथ-साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, जो 19 सितंबर तक चलेगी. शनिवार को खगड़िया नगर परिषद में विभिन्न पदों के लिए 28 अभ्यर्थियों ने एएनआर रसीद कटाया है.
परबत्ता नगर पंचायत में पहले दिन दो मुख्य पार्षद सहित नौ पार्षद के लिये कुल 11 अभ्यर्थियों ने नाजीर रसीद प्राप्त किया. 20 और 21 सितंबर को स्क्रूटनी की प्रक्रिया आईटी भवन में संपन्न किया जाएगा और नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 सितंबर से 24 सितंबर तक निर्धारित है. नाम वापसी के बाद कैंडिडेट की सूची का प्रकाशन और चुनाव चिन्ह का आवंटन 25 सितंबर को होगा. जबकि 10 अक्टूबर को मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा और 12 अक्टूबर को मतों की गिनती खगड़िया बाजार समिति के प्रांगण में संपन्न किया जाएगा.
इधर चुनाव को लेकर तैयारी भी जोरों पर है. निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन के लिए आईटी भवन में कुल 5 काउंटर खोले गए हैं. विधि व्यवस्था को लेकर मुख्य द्वार से आईटी भवन तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
दो संतान वाले ही लड़ पाएंगे नगर निकाय का चुनाव
चुनाव आयोग के द्वारा जारी सूचना के मुताबिक 4-4 -2008 को या इससे पूर्व दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति द्वारा यदि पार्षद, मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उनका नामांकन संतान की संख्या के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा. इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवित संतान की संख्या 2 से ज्यादा हो तथा इनमें एक या एक से अधिक का जन्म दिनांक 4.4.2008 के बाद हुआ हो तो वह व्यक्ति नगरपालिका के किसी भी पद पर निर्वाचन के लिए अयोग्य माना जाएगा और उसका निर्वाचन पत्र रद्द कर दिया जाएगा. आयोग के मुताबिक एक ही बार में जुड़वा या इससे ज्यादा संतान होने के कारण अगर संतानों की निर्धारित संख्या में बढ़ोतरी होती है तो उस स्थिति में उनका नामांकन वैध माना जाएगा.
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित
नगर पंचायत के वार्ड अभ्यर्थी के लिये खर्च की अधिकतम सीमा बीस हजार रुपए निर्धारित की गई है. जबकि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के मामले में संबंधित नगर पंचायत के वार्ड वार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणाक का आधा होगा. नगर पंचायत के पार्षद को दो यांत्रिक दोपहिया/ तीन पहिया अथवा एक हल्का मोटर वाहन, जबकि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद को चार यांत्रिक दोपहिया तीन पहिया वाहन अथवा दो हल्का मोटर वाहन को उपयोग में लाने की अनुमति मिलेगी.
अभ्यर्थियों को कर संबंधी भुगतान का देना होगा प्रमाण पत्र
नगर पंचायत के निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को नगर पंचायत से संबंधित विभिन्न करों के भुगतान से संबंधित नो ड्युज का सर्टिफिकेट नामांकन के दौरान देना होगा. हालांकि परबत्ता नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों गोगरी नगर पंचायत क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं.
नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी
नगर पंचायत परबत्ता के निर्वाची पदाधिकारी चंद किशोर प्रसाद सिंह एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारि अखिलेश कुमार ने कहा कि चुनाव के तारीख की घोषणा होते ही प्रपत्र 11 का प्रकाशन के साथ ही पुराने प्रखंड मुख्यालय भवन में एनआर काउंटर संचालित है. आईटी भवन में नामांकन दाखिल करने वालों के लिए अलग-अलग पांच काउंटर बनाए गए हैं. परिसर के मुख्य द्वार पर पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे. नामांकन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के साथ एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक सहित कुल 3 व्यक्ति को ही अंदर आने की इजाजत होगी.
गोगरी में भी नामांकन के प्रथम दिन एक भी अभ्यर्थी नही भरा पर्चा
गोगरी नगर परिषद क्षेत्र के चुनाव को लेकर शनिवार को नामांकन के प्रथम दिन एक भी अभ्यर्थी ने नामांकन का पर्चा दाखिल नही किया. जबकि निर्धारित समय पर निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ अमन कुमार सुमन अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर पर्चा दाखिल के लिए अभ्यर्थी का इंतजार करते रहे. अनुमंडल कार्यालय गोगरी में पर्चा दाखिल के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड एवं अन्य कार्यो से संबंधित काउंटर लगाया गया है. वही शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है. वहीं नामांकन कार्यालय के चारो ओर बेरिकेटिंग कर हर जगहों पर पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है. निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि शनिवार को अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ने वाले 03, उपाध्यक्ष 01 एवं वार्ड पार्षद पद के 55 अभ्यर्थियों ने एएनआर रसीद कटाया है