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इंटर परीक्षा में जिले के 21186 परीक्षार्थी होंगे शामिल

लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : अपर समाहर्ता शत्रुंजय कुमार मिश्रा और अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भूपेंद्र प्रसाद यादव की संयुक्त अध्यक्षता में रविवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें परीक्षा केंद्रों पर गश्ती हेतु प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केन्द्राधीक्षक उपस्थित थे.




गौरतलब है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 01 से 14 फरवरी तक दो पालियों में होनी है. जिसमें प्रथम पाली 9:30 पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 1:45 अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित है. परीक्षा को लेकर सदर अनुमंडल में 13 एवं गोगरी अनुमंडल 6 सहित जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिसमें 21,186 परीक्षार्थी भाग लेंगे. इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु 6 गश्ती दंडाधिकारी, 6 जोनल दंडाधिकारी एवं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है. इनके अलावा 3 उड़नदस्ता दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये गये हैं.


बैठक में अपर समाहर्ता ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित केंद्राधीक्षक को जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर पीने की पानी, बिजली, बेंच-डेस्क की उपलब्धता सहित वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही कोविड दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराने को निर्देशित किया गया. इस क्रम में दोनों पालियों में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्षाओं को सैनिटाइज कराना, परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक 200 छात्रों पर एक एएनएम थर्मल स्कैनिंग मशीन के साथ प्रतिनियुक्त शामिल है. वहीं बताया गया कि परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. इस क्रम में केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने पास मोबाइल रखना वर्जित होगा. परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने के 10 मिनट पूर्व पहुंच जाएंगे और विलंब होने पर प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी. परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए फ्रिस्किंग की व्यवस्था होगी. जबकि  महिला छात्राओं के लिए अलग व्यवस्था की जायेगी. मौके पर बताया गया कि यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार करते हुए अथवा कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ पकड़ा गया तो उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत नियमानुसार करवाई की जायेगी. जबकि यदि कोई छात्र/ छात्रा/ अभिभावक/ वीक्षक/ शिक्षक/ प्राध्यापक या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में परीक्षा संचालन में व्यवधान करते जाता है तो गश्ती दंडाधिकारी वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई कर तत्संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया.




बैठक में बताया गया कि यदि किसी परीक्षार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. गश्ती दल के प्रभारी अधिकारी परीक्षा समाप्ति के पश्चात संबद्ध परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न होने तथा की गई कार्रवाई तथा परीक्षार्थियों के निष्कासन, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम -1981 के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी आदि के संबंध में प्रतिवेदन संध्या 6 तक जिला गोपनीय शाखा एवं अनुमंडल अधिकारी को समर्पित करेंगे. जबकि परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा परीक्षा अवधि में दंड प्रावधान संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारी तथा सभी संबंधित थानाध्यक्ष अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर लगातार भ्रमणशील रहेंगे. वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदंड के अनुरूप रेंडमाइजेशन के आधार पर करें. प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक प्रतिनियुक्त किया जाये. लेकिन हर परीक्षा कक्ष में न्यूनतम 2 वीक्षक ही रहेंगे. परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे और इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक कराया जाएगा.

कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा. प्रत्येक 500 परीक्षार्थियों पर 2 सीसीटीवी कैमरा एवं इससे अधिक परीक्षार्थियों वाले केंद्रों पर 3 सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है. साथ ही प्रति 500 परीक्षार्थियों पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी. परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार रहित वातावरण में संचालन कराने के मद्देनजर आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग किया जाएगा. वहीं बताया गया कि जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06244-222384 है. जो जिला आपदा प्रबंधन केंद्र में कार्यरत रहेगा. जबकि सदर अनुमंडल कार्यालय में दूरभाष संख्या 06244-222009 एवं गोगरी अनुमंडल कार्यालय में दूरभाष संख्या 06245-221381 के साथ नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा. साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में प्राथमिक उपचार से संबंधित दवाओं के साथ चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मी सहित एंबुलेंस एवं अग्निशामक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है. शीतलहर के कारण परीक्षार्थियों को जूता – मोजा पहन कर परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति होगी.



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