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कोरोना को लेकर राज्यों के लिए केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइंस जारी




लाइव खगड़िया : कोरोना को लेकर केंद्र ने राज्यों के ल‍िए बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दिया है. जो कि 1 दिसंबर से प्रभावी होगा. केंद्र सरकार ने राज्यों से कोरोनो वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उपाय करने को कहा है. खास कर उन इलाकों में जहां हाल के हफ्तों में कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी गई है. गृह मंत्रालय ने सख्त प्रवर्तन, संपर्क ट्रेसिंग और कोविड-उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया है. गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना को लेकर निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए जारी दिशा निर्देश 31 दिसंबर तक लागू रहेगा.

एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा जारी दिशानिर्देशों में एसओपी की निगरानी, ​​नियंत्रण और सख्त पर्यवेक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है. जिला पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित संशोधन उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए. स्थिति के उनके आंकलन के आधार पर राज्य स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं. 

निगरानी और नियंत्रण

राज्य के अधिकारियों को सूक्ष्म स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन की सूची संबंधित जिलाधिकारी और राज्यों की वेबसाइटों पर अधिसूचित करनी होगी. यह सूची स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी. कंटेनमेंट जोन के भीतर सरकार द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. कोरोना को लेकर गठित निगरानी टीमों के द्वारा घर-घर गहन निगरानी की जाएगी. निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाएगा. संक्रमित पाए जाने पर संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की ट्रैकिंग, पहचान की जाएगी और कोविड संक्रमित व्यक्ति का उपचार सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही ILI / SARI मामलों की निगरानी की जाएगी. कोरोना को लेकर समुदायों में जागरूकता पैदा की जाएगी. स्थानीय जिला व पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन हो और राज्य इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें. 

कोविड उपयुक्त व्यवहार

राज्य सरकार कोविड-19 के उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए और फेस मास्क, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक भेद के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी. फेस मास्क पहनने की मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए राज्य उपयुक्त जुर्माना लगाने से लेकर सार्वजनिक और कार्य स्थलों में फेस मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर भी कार्रवाई कर सकती है. भीड़-भाड़ वाली जगह, साप्ताहिक बाज़ार और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक गड़बड़ी के अवलोकन के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक SOP जारी करेगा, जिसे राज्यों के द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा. 


निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन

कंटेनमेंट गतिविधियों के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है. लेकिव यह अनुमति निम्न प्रतिबंधों के साथ दी गई है.

यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा – एमएचए द्वारा अनुमति के अनुसार

सिनेमा हॉल और सिनेमाघर – 50 प्रतिशत तक की क्षमता तक

स्विमिंग पूल – सिरफ खेल व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए

प्रदर्शनी हॉल – केवल व्यापार से व्यवसाय के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए.

सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक सभा, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत

बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों के साथ और खुले स्थानों में मैदान / स्थान के आकार के आधार पर. हालांकि स्थिति के आंकलन के आधार पर राज्य बंद स्थानों में 100 व्यक्तियों या उससे कम की इजाजत दे सकती है. 


स्थानीय प्रतिबंध

स्थिति के आंकलन के आधार पर राज्य स्थानीय प्रतिबंध लगा सकता है. जिसमें रात का कर्फ्यू शामिल हैं. हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर नहीं लगाएंगी. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सामाजिक दूरी को लागू करना होगा. साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से अधिक के शहरों में राज्य एक ही समय में कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को कम करने के दृष्टिकोण के साथ कार्यालय समय और अन्य उपयुक्त उपायों को लागू करने पर विचार कर सकती है. जिससे कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके.

अंतरराज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं

व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह की आवाजाही के लिए अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.

वृद्व व बच्चों के लिए संरक्षण

65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है.

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