
LockDown 3.0 : खगड़िया ग्रीन जोन में, शर्तों के साथ मिलेगी ये छूट
लाइव खगड़िया : कोरोना संक्रमण काे रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का विस्तार कर दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अवधि में 14 दिनों का और विस्तार किया है. नया लॉकडाउन 3 मई को वर्तमान लॉकडाउन अवधि की समाप्ति के बाद 17 मई तक प्रभावी रहेगा. लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण के लिहाज से ऑरेंज व ग्रीन जोन में आने वाले जिले के लोगों को शर्तों के साथ कुछ छूट दी गई है. साथ ही कुछ गतिविधियों पर पूरे देश में रोक जारी रहेगा. बात यदि खगड़िया की करें तो इस जिले से अबतक कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है और इसे ग्रीन जोन में शामिल किया गया है.
पूरे देश में इन गतिविधियों पर जारी रहेगी रोक
केन्द्र सरकार के नई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में सामान्य रेल, मेट्रो, हवाई यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन बंद रहेगा. स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों का संचालन बंद रहेगा. होटल, रेस्टोरेंट भी नहीं खुलेंगे. जबकि मॉल, सिनेमा हॉल, जिम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि भी बंद रहेंगे. साथ ही गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी. धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के सार्वजनिक आयोजनों पर भी पाबंदी होगा.
ग्रीन जोन में इन गतिविधियों को मिलेगी छूट
ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों पर शर्तों के साथ छूट दी गई है. इस जोन में बसें भी चल सकेंगी, लेकिन उनकी क्षमता 50 फीसद से ज्यादा नहीं होगी. साथ ही बस डिपो में भी 50 फीसदी से अधिक कर्मी नहीं रहेंगे. ग्रीन जोन में आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुलेंगी. लेकिन मॉल, सिनेमा हॉल, जिम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे. ग्रीन जोन के अस्पतालों और क्लीनिक में ओपीडी सेवा संचालन की मंजूरी दी गई है. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी के अन्य नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. ग्रीन जोन के जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के शर्त के साथ पान की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. लेकिन ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी और एक बार में दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं होने का शर्तें होगी.