
कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्व मनाने का निर्देश, कुछ पाबंदियां भी
लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : आगामी चेहल्लुम एवं दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता मेंं जिला शांति समिति की बैठक समाहरणालय के सभागार में आयोजिक किया गया. मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बिहार आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में त्योहारों को लेकर लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए कोविड के संभावित प्रसार को रोकने हेतु भीड़ प्रबंधन तथा जुलूस आदि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा. वहीं उन्होंने कहा कि पूजा के अवसर पर संबंधित पंडाल अथवा मेला प्रबंधक के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड टीके की कम से कम प्रथम खुराक अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए. पंडाल अथवा मेला लगाने हेतु स्वीकृत किए गए स्थल की घेराबंदी तथा प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र की जांच की व्यवस्था की जाए. साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पूजा पंडालों के स्थलों पर टीकाकरण हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी.
इस अवसर पर शांति समितियों के द्वारा बताया गया कि कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाया जाएगा. वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना के तीसरी लहर की संभावना अभी भी बनी हुई है और 30000 से 40000 के बीच कोविड के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं. दुर्गा पूजा, छठ जैसे त्यौहार के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से बिहार लौटकर एक लंबी अवधि तक रहते हैं. ऐसे में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आद् से आने वाले लोगों के रैपिड एंटीजेन जांच की आवश्यकता है. साथ ही उन्होंने कोविड को लेकर सजग रहने पर बल दिया. जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों से शेष बचे लोगों को कोविड टीकाकरण हेतु प्रेरित करने की अपील करते हुए बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भी टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाएगा.
वहीं शांति समिति के सदस्यों ने कहा कि हठधर्मी एवं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई से त्योहार शांतिपूर्वक मनाने में सहायता मिलता है. वहीं पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि 16 अक्टूबर को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा और इस दौरान सरकारी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा. साथ ही कहा गया कि दुर्गा पूजा एवं अन्य त्योहार को देखते हुए सागरमल चौक से थाना चौक तक हो रहे नाला व सड़क निर्माण कार्य को छठ के बाद कराया जाए. जिसको लेकर जिलाधिकारी के द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को मामले को देखने का निर्देश दिया. साथ ही राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड रोड की मरम्मति कराने का भी निर्देश दिया गया. मौके पर जिलाधिकारी ने शहर की सफाई कराने एवं सन्हौली दुर्गा स्थान एवं हॉस्पिटल रोड में सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोशनी की व्यवस्था करने का भी निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया.
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूजा पंडाल समिति को स्वयं सेवकों की सूची उपलब्ध कराने और अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया, जिसमें सभी संबंधित लोग जुड़े रहेंगे, ताकि किसी भी निर्देश को प्रेषित एवं अफवाहों का खंडन किया जा सके. वहीं डीएम जानकारी दी कि दुर्गा पूजा मेले के दौरान सभी मुख्य पंडालों में कोविड टेस्टिंग एवं टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रतिनियुक्त की जाएगी.
मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. लेकिन लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है. जबकि विसर्जन जुलूस में सीमित संख्या में पूजा समिति के सदस्यों के रहने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने प्रतिमा विसर्जन को कम समय में पूरा करने की अपील करते हुए कहा कि इस दौरान बिजली की आपूर्ति संबंधित क्षेत्रों में बाधित रखी जाएगी, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना घटित हो.
बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने पंडाल अथवा मेला क्षेत्र में कोविड अनुरूप व्यवहार, मास्क की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी का पालन करवाना सुनिश्चित करें. वहीं उन्होंने कहा कि आयोजकों को जुलूस हेतु अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना पड़ेगा. जिसको लेकर थानाध्यक्षों को जुलूस के रूट का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया. एसपी ने हुड़दंगबाजी पर सख्त हिदायत देते हुए कहा कि शिथिल प्रतिबंधों के साथ त्योहार पर आयोजन की अनुमति है. लेकिन मनमर्जी करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही बताया गया कि जुलूस में 50 व्यक्ति रह सकते हैं. शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए और पूजा पंडाल में 20 स्वयंसेवक उपलब्ध कराएं, जो कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करवाएंगे और साथ ही साथ भीड़ को भी नियंत्रित करने का काम करेंगे. मौके पर सन्हौली दुर्गा पूजा आयोजक समिति के सदस्य द्वारा अत्यधिक भीड़ होने की बात बताए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि लोगों को बताएं कि कोविड-19 चलते वह भीड़ इकट्ठी न करें.
वहीं जिलाधिकारी ने शांति समिति के स्वयंसेवकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र लगा कर रखने का निर्देश दिया. साथ ही पूजा समिति को लाइसेंस निर्गत करते समय विसर्जन का समय और दिन उस पर अंकित करने और इसका कड़ाई से अनुपालन कराने की बातें कही गई. महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला दंडाधिकारी एवं महिला पुलिस बल लगाने जाने की जानकारी दी गई . उन्होंने सभी पूजा समितियों को सीसीटीवी लगाने का भी निर्देश दिया. साथ ही फायर सेफ्टी का भी ध्यान रखने का निर्देश आयोजकों को दिया. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को शांति समिति की बैठक अपने स्तर से बुलाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें दोनों समुदाय के लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करना है और असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्द ना बिगाड़ पाएं इसका भी ध्यान में रखना है.
बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर व गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, वरीय उप समाहर्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति व जनप्रतिनिधि एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी उपस्थित थे.