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MLC Election : सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कल सुबह आठ बजे से मतदान

लाइव खगड़िया : बेगूसराय – खगड़िया विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गये हैं. चार अप्रैल को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान निर्धारित है. शांतिपूर्ण ढंग से भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किया गया है. सभी मतदान केंद्रों पर धारा 144 लागू किया गया है. पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया है कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए 7 स्टैटिक दंडाधिकारी, 4 सेक्टर दंडाधिकारी एवं 2 जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं. उधर स्टैटिक दंडाधिकारियों को प्रत्येक 2 घंटे पर मतदान संबंधी प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

मतदान केन्द्र के अंदर कोई भी मतदाता अपने साथ मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे. मतदाता को अपना मतदाता पहचान पत्र या फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ रखना होगा. इधर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दल के अध्यक्षों को पोल्ड मतपेटिका को वज्रगृह में पहुंचाने के रूट चार्ट की जानकारी देने का निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया है. जिलाधिकारी ने सभी स्टैटिक दंड अधिकारियों को पोल्ड मतपेटिका को वज्रगृह तक पहुंचाने के दौरान अपना जीपीएस लोकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि मतदान के उपरांत पोल्ड मतपेटिका को पूरी सुरक्षा के साथ बेगूसराय के कृषि उत्पादन केंद्र, बाजार समिति स्थित वज्रगृह तक पहुंचाना है.

इधर जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं के लिए मतदान की प्रक्रिया के संबंध में निम्न आवश्यक सूचना जारी की गई है.

  1. मतदान के लिए सिर्फ बैंगनी (violet) स्केच पेन, जो आपको मतपत्र के साथ ही दी जाती है, का उपयोग करें। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉल पेन का इस्तेमाल नहीं करें।
  2. अभ्यर्थी के नाम के सामने सिर्फ अधिमानता क्रम (order of preference) वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करें।
  3. चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक “1” सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जाएगा।
  4. प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानताएं अंकित कर सकता है, जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे।
  5. शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए अपनी अगली अधिमानताएं बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें।
  6. किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिए।
  7. अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जाएगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन आदि में नहीं अंकित किया जाएगा।
  8. अंको को भारतीय अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि या रोमन रूप I, II, III आदि या संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है।
  9. मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। अपने अंगूठे का निशान भी नहीं दें।
  10. अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान “✓” या क्रॉस का निशान “×” अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
  11. अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिए आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिए। अन्य अभिमानताएं केवल ऐच्छिक हैं, अनिवार्य नहीं।
  12. मतदान हेतु आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेज-
    I. मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक),
    II. निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेज, जो फोटो युक्त हों,
    III. स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र।
  13. जिनमें से किसी एक दस्तावेज का उपयोग मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने हेतु मतदान के दौरान करेंगे।

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