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सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनो से वसूला गया जुर्माना




लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : कोरोना संक्रमण काल मे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को कुल क्षमता का पचास प्रतिशत यात्रियों के साथ परिचालन काा निर्देश दिया है. इस बीच  सरकारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से अर्थदंड लगाया जा रहा है. जिला परिवहन पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार अभियान चलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की जांच कर रहे हैं . वहीं ऐसे वाहनों पर अर्थदंड भी लगाया जा रहा है, जो क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक सीटों पर यात्रियों को बिठा रहे हैं और जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. 


जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा गुरूवार को बेंजामिन चौक, बस स्टैंड, मुफस्सिल थाना  महेशखूंट आदि क्षेत्रों में  सार्वजनिक परिवहन कार्य में लगे वाहनों की जांच की गई एवं उनसे अर्थदंड वसूला गया. वहीं हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से तत्काल चालान निकाल कर वाहन मालिकों एवं चालकों को को दिया गया.

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार का आदेश है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता का मात्र 50 प्रतिशत ही उपयोग किया जाए, ताकि सामाजिक दूरी का अनुपालन हो सके. समाचार प्रेषण तक गुरूवार को 65 हजार की वसूली अर्थदंड के रूप में वाहनों से की जा चुकी थी. साथ ही मास्क जुर्माना के रूप में 7 हजार 400 वसूल किया जा चुका था. वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि अब तक अर्थदंड के रूप में कुल 16 लाख 41 हजार 400 रुपए वसूल किया गया है.

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