लाइव खगड़िया : जिले में दुकानों के खुलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया है. विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की मांग एवं आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने शनिवार को संशोधित नया आदेश जारी करते हुए दवा, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, होटल, रेस्टोरेंट, कृषि उपकरण जैसी अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें व प्रतिष्ठानों के खुलने का समय सोमवार से शनिवार तक शाम छह बजे तक कर दिया है. दूसरी तरफ नये आदेश से दुकानदारों के बीच संसय भी बढ़ गया है. क्योंकि संशोधित आदेश में इन दुकानों व प्रतिष्ठानों के बंद करने का समय तो स्पष्ट किया गया है, लेकिन दुकान का संचालन कब से शुरू करना है इसका उल्लेख नहीं है. हलांकि पूर्व के आदेश में इन दुकानों को अपराह्न 12 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति थी.
उल्लेखनीय है कि पहले इन दुकानों के खुलने का समय 12 बजे से चार बजे तक था. लेकिन नये आदेश के बाद अब ये दुकानें चार घंटे से अधिक समय तक खुलेंगी.

फल, सब्जी, मांस, मछली व अंडे की दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह छह बजे से पूर्वाह्न दस बजे तक खुलेंगी. जबकि लॉकडाउन को लेकर शेष आदेश यथावत रहेगा.
डीएम का यह आदेश छह सितंबर तक के लिए प्रभावी रहेगा. दुकानदारों व ग्राहकों के लिए मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
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