लाइव खगड़िया : जिले में चल रहे शीत लहर के प्रकोप के मद्देनजर जिलाधिकारी ने 14 जनवरी को 16 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था. लेकिन न्यूनतम तापमान में निरंतर गिरावट देखते हुए प्रतिबंध को विस्तारित कर दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार शीत लहर में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने शैक्षणिक गतिविधियों के प्रतिबंध को विस्तारित करने का निर्णय लिया है.
जिला दंडाधिकारी अमित कुमार पांडेय के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर 21 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया है. जबकि कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां 9:00 बजे से 3:30 बजे के बीच सावधानी के साथ करने का निर्देश दिया गया है. हलांकि बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा.डीएम का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं यह 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा.
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