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शराब कांड के 5 अभियुक्तों को 5-5 साल की सजा व 1-1 लाख का जुर्माना

लाइव खगड़िया : बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के 5 नामजद अभियुक्तों को 5-5 वर्षों का करावास एवं 1-1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) की अदालत ने इन सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.

विशेष न्यायाधीश उत्पाद ठाकुर अमन सिंह की अदालत ने मंगलवार को 5 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को 5 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी अभियुक्तों को एक – एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी दिया गया है. आर्थिक दंड नहीं देने पर उन्हें 3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने जिले के अलौली थाना क्षेत्र के कामाथन निवासी घोलट शर्मा व अजय साह एवं तिलकनगर के मिथुन शर्मा सहित जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भदास निवासी ओंकार कुमार एवं मोरकही थाना क्षेत्र के मोरकाही निवासी गुड्डू साह को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है.

मिली जानकारी के अनुसार 30 अगस्त 2019 को गुप्त सूचना के आधार पर अलौली थाना की पुलिस ने संतोष पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 725 लीटर विदेशी शराब बरामद किया था. मामले में पुलिस के द्वारा अलौली थाना में कांड संख्या 297/19 दर्ज किया गया था. इस कांड के 5 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

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