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पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा हथियार के लिए लाइसेंस

लाइव खगड़िया : पंचायत प्रतिनिधियों को शीघ्र ही शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर नियमानुसार आवेदनों को निष्पादन करने को कहा है. बताया जाता है कि पत्र में लिखा गया है कि आयुध नियम, 2016 के अनुसार शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति के लिए डीएम ही सक्षम प्राधिकार हैं. पंचायती राज विभाग ने इस बाबत गृह विभाग को लिखा है. मुख्यमंत्री सचिवालय के ई-कंपीलेंस डैशबोर्ड से भी इस बाबत अनुरोध प्राप्त हुआ है. ऐसे में नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए संबंधित आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है.

बताया जाता है कि परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने पंचायत जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिये शस्त्र निर्गत कराने एवं शस्त्र लाइसेंस सरल प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराने की मांग सदन में रखा था. मामले पर सरकार द्वारा संज्ञान लेने पर विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा है कि जिन पंचायत प्रतिनिधि को जान का ख़तरा है और जिनका पुलिस सत्यापन हो चुका हैं, बावजूद इसके यदि उनका शस्त्र लाइसेन्स ज़िला में महीनों से लम्बित है तो उन्हें अविलम्ब शस्त्र का लाइसेन्स ज़िलाधिकारियों के द्वारा निर्गत किया जायेगा. साथ ही उन्होंने बताया है कि मामले पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए जनप्रतिनिधियो को लाइसेन्स देने का फ़ैसला लिया है.

इधर विधायक की मांग और सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये पूर्वी बोरने की मुखिया काजल कुमारी, मुखिया राहुल कुमार, मुखिया बाल कृष्ण शर्मा सहित कई पंचायत जनप्रतिनिधियों ने खुशी जताया है और विधायक के प्रयास की सराहना की है.

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