ग्रामीण आवास सहायक को 48 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश
लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा के द्वारा जिले के चौथम प्रखंड के तेलौंछ एवं धुतौली पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक सुधांशु कुमार को स्पष्टीकरण जारी कर 48 घंटे के अंदर नैसर्गिक न्याय के तहत अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार नियुक्ति के मामले में अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया है. बताया जाता है कि नियोजन हेतु आयोजित प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन उपस्थिति पंजी पर उनका हस्ताक्षर नहीं है. जबकि नियोजन हेतु मार्गदर्शिका में अभ्यर्थी के व्यक्तिगत उपस्थिति को अनिवार्य माना गया था एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता को रद्द करने का प्रावधान था.
प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में भी ग्रामीण आवास सहायक को कई बार अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया था. साथ ही उनकी नियुक्ति को अवैध मानते हुए विभाग से भी उन्हें हटाए जाने का निर्देश प्राप्त है. ऐसे में सुधांशु कुमार को नैसर्गिक न्याय के तहत अगले 48 घंटे में अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है. लेकिन प्राप्त सूचनानुसार उन्होंने स्पष्टीकरण ग्रहण करने से मना कर दिया है, जबकि रजिस्टर्ड डाक से भी इसकी प्रति इनके स्थायी पते पर प्रेषित की गई है. बताया जाता है कि आवास सहायक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर उप विकास आयुक्त एकतरफा निर्णय लेने को बाध्य हो जायेंगे.