
हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास, बीस हजार का अर्थदंड
लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : वर्ष 2015 के एक हत्याकांड मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.
मिली जानकारी के अनुसार पसराहा थाना कांड संख्या 70/2015 में भा.द.वि. की धारा 302/148/149 एवं 27(।) शस्त्र अधिनियम के तहत अभियुक्त गूड्डू सिंह, अमरेश कुमार, पंकज सिंह एवं सूरज सिंह जेल में थे. इधर मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और सोमवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इन अभियुक्तों में तीन जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के बड़ी पसराहा का एवं चौथा दीनाचकला के निवासी हैं.
बताया जाता है कि कांड के विचारण में पुलिस व अभियोजन पक्ष के द्वारा तत्परतापूर्वक सभी अभियोजन साक्ष्य को ससमय कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया. जिसके बाद कोर्ट ने चारों अभियुक्तों के लिए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर कर दी.