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ऑड-इवन फॉर्मूला के तहत ऑटो व ई-रिक्शा परिचालन की शर्तों के साथ छूट




लाइव खगड़िया :  लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है. इस निर्णय के आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अनुपालन का निर्देश दिया है. 

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का परिचालन जिले के अंदर ऑड-इवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा. सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे. जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे. ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी. इस क्रम में जिस रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1, 2, 3, 7 अथवा 9 होगा, उसे ऑड (विषम) नबंर कहा जाएगा. इसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होगा उसे इवन (सम) नबंर कहा जाएगा. 

वहीं बताया गया है कि जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराये का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी की ओर से ही किया जाएगा. इसका निर्धारण जिलाधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार पैसेंजर की संख्या के रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर समुचित भाड़ा निर्धारित करेंगे.

परिवहन सचिव द्वारा दिया गया है यह निर्देश

बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे.

जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी की ओर से किया जाएगा.

ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त, अधिकतम मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी.

सवारी को लेकर वाहनों के परिचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा.

ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

वाहन चालक संबंधित वाहन को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे.

ओला, कैब, उबर, टैक्सी आदि का जिले के बाहर परिचालन जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जा सकेगा.

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