लाइव खगड़िया : बिहार के खगड़िया जिले में न्यायपालिका ने दहेज लोभियों को कड़ा संदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) शैलेंद्र कुमार द्वितीय की अदालत ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला महेशखूंट थाना क्षेत्र के सलीम नगर का है। घटना को लेकर भागलपुर जिले के बिहपुर थाना अंतर्गत रहने वाली मृतका की मां ने महेशखूंट थाना में कांड संख्या 98/22 दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार:
- शिकायतकर्ता की बेटी का विवाह मोहम्मद एजाजुल खान से हुआ था।
- शादी के बाद से ही दामाद और तीन अन्य ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए उनकी को प्रताड़ित किया जा रहा था।
- मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने मिलकर उनकी बेटी के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

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न्यायालय की कार्यवाही और फैसला
इस संवेदनशील मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय ने सरकारी दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मोहम्मद एजाजुल खान को दोषी करार दिया।
- अभियोजन पक्ष: सरकार की ओर से लोक अभियोजक मोहम्मद मुख्तार आलम (उर्फ मुख्तार अब्बासी) ने बहस की और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की।
- बचाव पक्ष: अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार तुलस्यान और विजय कुमार ने पैरवी की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, अदालत ने मोहम्मद एजाजुल खान को हत्या और दहेज प्रताड़ना का दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई।
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