लाइव खगड़िया : जिलाधिकारी अमित कुमार पाण्डे ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेने के आरोप में एक लिपिक को निलंबित कर दिया है. निलंबित कर्मी अनुमंडल कार्यालय गोगरी के तत्कालीन निम्न वर्गीय लिपिक विवेकानंद कुमार बताया जाता है.
मिली जानकारी के अनुसार विवेकानंद कुमार पर रिश्वत के तौर पर ऑनलाइन राशि लेने का आरोप लगा था. मामले में गोगरी के अंचलाधिकारी के द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक करवाई करने का अनुरोध किया गया था. साथ ही किशोर न्याय परिषद के प्रधान दण्डाधिकारी ने भी विवेकानंद कुमार के विरुद्ध कई दिनों से बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाने का जिक्र करते हुए कार्रवाई करने का पत्र लिखा था. ऐसे में डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्म को निलंबित कर दिया है. निलंबित कर्मी पर कार्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, सरकारी कार्य में लापरवाही, उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने, कर्तव्य व अनुशासनहीनता का आरोप लगा है.
डीएम के द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 भाग-4-09(1) (क) (ग) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, बेलदौर निर्धारित किया गया है और निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के भाग -4-10(1) के तहत उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
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