बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा कल से, एग्जाम सेंटर जाने से पहले पढ़ लें जरूरी निर्देश
लाइव खगड़िया : जिले में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 के कदाचार मुक्त संचालन को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षकों ने भाग लिया. विदित हो कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 14 फरवरी से 22 फरवरी तक दो पालियों में आयोजित होना है. जिसमें प्रथम पाली का समय 9:30 पूर्वाह्न से 12:45/12:15 अपराह्न एवं द्वितीय पाली का समय 2:00 अपराह्न से 5:15/4:45 बजे अपराह्न तक निर्धारित है.
मौके पर बताया गया कि परीक्षा को लेकर जिले के सदर अनुमंडल क्षेत्र के 13 एवं गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के 15 सहित जिले में कुल 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु 12 गश्तीदल दंडाधिकारी, 4 उड़नदस्ता दंडाधिकारी, 6 जोनल दंडाधिकारी, 4 जोनल दंडाधिकारी एवं हर परीक्षा केंद्र पर 2 स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. सदर अनुमंडल के लिए विमल कुमार सिंह (अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी) को सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं गोगरी अनुमंडल के लिए संतोष कुमार (उप विकास आयुक्त) को सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है.
वहीं जिलाधिकारी ने गोपनीय प्रश्न पत्रों के निकासी की व्यवस्था के संबंध में विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि इंटरमीडिएट परीक्षा की भांति ही प्रथम पाली की परीक्षा के लिए पूर्वाह्न 8:00 बजे से 8:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा के लिए पूर्वाह्न ने 11:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे की अवधि तक वज्रगृह से निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र की दूरी एवं समय का आंकलन करते हुए प्रश्न पत्रों की निकासी की व्यवस्था की जाए. साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आपूरित प्रश्न पत्रों की बंडलिंग दो लेयर में की जा रही है. प्रथम लेयर में किसी एक विषय के सभी प्रश्न पत्र एक सीलबंद बॉक्स में बंद रहते हैं और दूसरे लेयर में उसके अंदर 100/50/ 20/10 के पैकेट में प्रश्न पत्र रहेंगे. प्रथम लेयर के सीलबंद बॉक्स को निर्धारित अवधि में केंद्राधीक्षक के कमरे में स्टैटिक दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक तथा 2 वरीय वीक्षकों की उपस्थिति में खोला जाएगा और पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. इस बड़े सीलबंद बॉक्स में प्रश्न पत्रों के छोटे-छोटे पैकेट होंगे, जिन्हें परीक्षा कक्षों के अंदर वीक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में खोला जाएगा और तत्पश्चात विद्यार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा. जिलाधिकारी ने पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होने की चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय पर परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्रों का वितरण होना चाहिए.
जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों पर फ्रिस्किंग के संबंध में पूरी सावधानी बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि महिला परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग महिला वीक्षकों या महिला पुलिस बल द्वारा घेराबंदी के अंदर की जाए. साथ ही उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के जरिए परीक्षार्थियों को परीक्षा के समय एवं अन्य निर्देशों के संबंध में स्पष्ट रूप से देने एवं वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया. वहीं उन्होंने बताया कि परीक्षा में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी भी मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे और परीक्षा के पहले दिन 14 फरवरी को पहली पाली में पूर्वाह्न 9:20 बजे तक एवं द्वितीय पाली में अपराह्न 1:50 बजे तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी. जबकि शेष दिनों में परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराया जाएगा और निर्धारित समय के बाद विलंब से पहुंचे परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी. जिलाधिकारी ने परीक्षा प्रारंभ के पहले दिन सभी परीक्षार्थियों से निर्धारित समय के अंदर प्रवेश के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त करने का भी निर्देश दिया कि उन्हें इस संबंध में जानकारी प्राप्त है और परीक्षा कक्ष में भी वीक्षक द्वारा बताया गया है. उन्होंने परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय के संबंध में लगातार पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के जरिए माइकिंग करने का भी निर्देश केंद्राधीक्षकों को दिया.
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित केंद्राधीक्षक को परीक्षा केंद्र पर पीने की पानी, बिजली, बेंच डेस्क, वीडियोग्राफी आदि की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे और परीक्षार्थी जूता-मोजा पहनकर भी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्राधीक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य को मोबाइल रखना वर्जित होगा और यदि किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. जबकि परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा परीक्षा अवधि में दंड प्रावधान संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा.
वहीं बताया गया कि परीक्षा को लेकर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06244-222384 है. जबकि अनुमंडल कार्यालय में दूरभाष संख्या 06244-222009 एवं गोगरी अनुमंडल कार्यालय में दूरभाष संख्या 06245-221381 के साथ नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा.
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.