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खगड़िया में 19 परीक्षा केंद्रों पर होंगे इंटर एग्जाम, जानिए क्या है प्रशासनिक तैयारी…

लाइव खगड़िया : इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचार मुक्त संचालन को लेकर रविवार को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केन्द्राधीक्षकों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग का आयोजन किया गया. वहीं बताया गया कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 01 फरवरी से 11 फरवरी तक दो पालियों में होनी है. जिसमें प्रथम पाली 9:30 पूर्वाह्न से 12:45 अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 1:45 अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित है. जिले में सदर अनुमंडल के 13 एवं गोगरी अनुमंडल 6 सहित कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु 8 गश्ती दंडाधिकारी, 6 जोनल दंडाधिकारी एवं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और दोनों अनुमंडल पदाधिकारी को सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जा रहा है. साथ ही 3 उड़नदस्ता दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किये जा रहे हैं.

मौके पर जिलाधिकारी ने गोपनीय प्रश्न पत्रों के निकासी की व्यवस्था के संबंध में विशेष रूप से निर्देश देते हुए कहा कि प्रथम पाली की परीक्षा के लिए पूर्वाह्न 8:00 बजे से 8:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा के लिए पूर्वाह्न ने 11:30 बजे से अपराहन 12:30 बजे की अवधि तक वज्रगृह से निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र की दूरी एवं समय का आंकलन करते हुए प्रश्न पत्रों की निकासी की व्यवस्था की जाए. प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए गोपनीय प्रश्न पत्रों के सीलबंद पैकेट 100/50/20/10 की संख्या में आपूरित किए जा रहे हैं और केंद्राधीक्षक यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करना है कि प्रश्न पत्र का कौन सा पैकेट किस कक्ष में खोला जाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आपूरित प्रश्न पत्रों की बंडलिंग दो लेयर में की जा रही है. प्रथम लेयर में विषय के सभी प्रश्न पत्र एक सीलबंद बॉक्स में बंद रहते हैं और दूसरे लेयर में उसके अंदर 100/50/ 20/10 के पैकेट में प्रश्न पत्र रहेंगे. प्रथम लेयर के सीलबंद बॉक्स को निर्धारित अवधि में केंद्राधीक्षक के कमरे में स्टैटिक दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक तथा 2 वरीय वीक्षकों की उपस्थिति में खोला जाएगा और पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. जबकि बड़े सीलबंद बॉक्स में प्रश्न पत्रों के छोटे-छोटे पैकेट होंगे, जिन्हें परीक्षा कक्षों के अंदर वीक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में खोला जाएगा और तत्पश्चात विद्यार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा. जिलाधिकारी ने पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होने की चेतावनी दी.

वहीं पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर फ्रिस्किंग के लिए अलग से पुलिस पदाधिकारियों एवं बल को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि महिला परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग महिला पुलिस बल के द्वारा घेराबंदी के अंदर की जाएगी. जबकि जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी भी मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे. साथ ही डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित केंद्राधीक्षक को परीक्षा केंद्रों पर पीने की पानी, बिजली, बेंच डेस्क, वीडियोग्राफी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. साथ ही केंद्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के अतिरिक्त प्रतिनियुक्त किसी अन्य को भी मोबाइल रखना वर्जित होगा. परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ के 10 मिनट पूर्व पहुंच जाना होगा और विलंब होने पर प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी.

मौके पर बताया गया कि यदि कोई परीक्षार्थी चोरी करते हुए अथवा कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम,1981 के अंतर्गत करवाई की जायेगी. साथ ही यदि कोई छात्र/ छात्रा/ अभिभावक/ वीक्षक/ शिक्षक/ प्राध्यापक या अन्य व्यक्ति स्वच्छ एवं कदाचार रहित वातावरण में परीक्षा संचालन में व्यवधान करते पाए जाते हैं तो गश्ती दंडाधिकारी वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई कर तत्संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करेंगे. जबकि यदि किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

वहीं बताया गया कि गश्ती दल के प्रभारी अधिकारी परीक्षा समाप्ति के पश्चात संबद्ध परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न होने तक की गई कार्रवाई तथा परीक्षार्थियों के निष्कासन, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम -1981 के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी के संबंध में प्रतिवेदन संध्या 6:00 तक जिला गोपनीय शाखा एवं अनुमंडल अधिकारी को समर्पित करेंगे. जबकि परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा परीक्षा अवधि में दंड प्रावधान संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही दोनों अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित गश्ती दंडाधिकारी तथा सभी संबंधित थानाध्यक्ष अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर लगातार भ्रमणशील रहेंगे.

इस अवसर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदंड के अनुरूप रेंडमाइजेशन के आधार पर करने का निर्देश दिया गया और प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक प्रतिनियुक्त करने को कहा गया. साथ ही प्रत्येक परीक्षा कक्ष में न्यूनतम 2 वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया. वहीं बताया गया कि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने और प्रत्येक 500 परीक्षार्थियों पर 2 सीसीटीवी कैमरा एवं इससे अधिक परीक्षार्थियों वाले केंद्र पर 3 सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है. साथ ही प्रति 500 परीक्षार्थियों पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी.

संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.

मौके पर बताया गया कि परीक्षा के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए निरंतर मॉनिटरिंग किया जाएगा. जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06244-222384 होगा, जो कि जिला आपदा प्रबंधन केंद्र में कार्यरत रहेगा. साथ ही खगड़िया अनुमंडल कार्यालय में दूरभाष संख्या 06244-222009 एवं गोगरी अनुमंडल कार्यालय में दूरभाष संख्या 06245-221381 के साथ नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा. जिला नियंत्रण कक्ष में प्राथमिक उपचार से संबंधित दवाओं के साथ चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मी सहित एंबुलेंस एवं अग्निशामक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे.

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