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अभियोजन की मासिक बैठक में स्पीडी ट्रायल मामलों के तीव्र निष्पादन हेतु विचारण पूर्ण कराने का निर्देश

लाइव खगड़िया : समाहरणालय के सभाकक्ष में गुरूवार को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष व पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार की अध्यक्षता में अभियोजन की मासिक बैठक आयोजित की गई. बैठक में विशेष रूप से स्पीडी ट्रायल के मामलों की समीक्षा की गई एवं उनके तीव्र निस्तारण हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया. वहीं जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को वादों की सूची सौंपने एवं गवाहों की गवाही ससमय पूर्ण कराकर विचारण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया. ताकि न्यायालय के द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके.

बैठक में वर्तमान एवं पूर्व सांसदों या विधायकों के वाद को निष्पादित एवं लंबित मामलो की समीक्षा करते हुए उनकी त्वरित सुनवाई व निस्तारण पर बल दिया गया. वहीं त्वरित विचारण में उत्पाद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम, नारकोटिक ड्रग एवं साइकॉट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम के वादों की समीक्षा की गई एवं अभियोजकों को विभागीय नियम के अनुसार सामान्य वाद में 1 एवं त्वरित विचरण के 2 वाद हर महीने निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही उत्पाद एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम से संबंधित चिन्हित वादों में अपील करने का निर्देश दिया गया.

वहीं अभियोजकों को Eprosecution Portal पर दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलाप को प्रविष्टि करने का निर्देश दिया गया. साथ ही वाद का निष्पादन नहीं करने वाले अभियोजक के संबंध में प्रतिवेदन विभाग को भेजने को निर्देशित किया गया. स्पीडी ट्रायल की समीक्षा के दौरान लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक को वैसे वादों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गयि, जिन्हें स्पीडी ट्रायल में सम्मिलित किया जा सकता है. वहीं बहस और सुनवाई योग्य वादों को भी स्पीडी ट्रायल में लाते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित करने को लेकर निर्देशित किया गया.

बैठक में जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को थानेदारों के साथ अभियोजन की मासिक बैठक आयोजित कर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा के क्रम में जिन वादों में डिफॉल्ट ऑफ फैक्ट्स हुआ है, उनमें अनुसंधान पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक में जिला विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक, पोस्को, एसटी/एससी, एनडीपीएस एवं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए.

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