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12 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, तैयारियों की हुई समीक्षा

लाइव खगड़िया : 12 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा को लेकर गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कुमुद रंजन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया. वहीं खगड़िया व्यवहार न्यायालय एवं गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा की गई.

मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों को परस्पर वार्ता के आधार पर निष्पादित किया जाता है. जिसमें दोनों पक्षों की जीत होती है और वकील पर खर्च भी नहीं होता है. साथ ही कोर्ट फीस नहीं लगता है और आसानी से न्याय मिल जाता है. यहां का फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ कहीं अपील भी नहीं होती है. वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समरेंद्र गांधी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न सुलहनीय वादों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क किया जाता है.

बताया जाता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न वादों का सुलह-समझौता के आधार पर निःशुल्क निपटारा किया जाता है. लोक अदालत में अपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट, धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा, अधिकरण वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, विद्युत तथा पानी बिल संबंधित विवाद आदि को निस्तारित किया जाता है. राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के दीवानी व फौजदारी वादों को वार्ता के आधार पर निपटाया जाता है. लोक अदालत में न्यायालय में लंबित वाद भी शामिल किए जाते हैं. इसके अतिरिक्त बिजली, श्रम, टेलीफोन, नीलाम पत्र वाद, भू- अर्जन, बैंक से संबंधित मामले को न्याय पीठ के समक्ष रखा जाता है तथा आपसी सहमति के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाता है.

बैठक में जिला विधि शाखा प्रभारी सह वरीय उप समाहर्ता राजन कुमार, बीएसएनएल के पदाधिकारी, माप तौल विभाग के पदाधिकारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

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