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मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम कांड के आईओ के विरूद्व विभागीय जांच आरंभ




लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम के कांडों के विचारण के दौरान संबंधित न्यायालय में साक्ष्य संपुष्ट नहीं किये जाने के उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा जिले मानसी व मोरकाही थाना के दो अलग-अलग कांडों में अभियुक्तों को लाभ मिलने के मामले को पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने गंभीरता से लिया है और दोनों कांडों के अनुसंधानकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच आरंभ कर दी गई है.

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मिली जानकारी के अनुसार मानसी कांड संख्या 90/18 के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए थे और संपुष्ट साक्ष्य के आभाव में न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया. मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अवर निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार वर्तमान में जिले के मोरकाही थाना में पदस्थापित हैं.
उधर मोरकाही थाना कांड संख्या 127/17 के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक दीनानाथ राम के विरूद्ध भी कार्य में लापरवाही बरतने पर विभागीय जांच प्रारंभ हो गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार कांड के अनुसंधानकर्ता दीनानाथ राम भी न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए और संपुष्ट साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने कांड के अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया. पुलिस अवर निरीक्षक दीनानाथ पाठक वर्तमान में जिले के परबत्ता थाना में पदस्थापित बताये जाते हैं.

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