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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत एंबुलेंस क्रय का भी प्रावधान




लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : बिहार परिवहन विभाग के पत्रांक 2742 दिनांक 12 मई 2021 के आलोक में जिले के प्रत्येक प्रखंड में दो-दो एंबुलेंस का क्रय मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत किया जाना है. जिसको लेकर बुधवार को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष एवं जिला परिवहन पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार पुणे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु यह महत्वपूर्ण है और कोविड संक्रमण के दूसरे लहर से निपटने के लिए मरीजों को अस्पताल पहुंचाने हेतु एंबुलेंस अत्यंत उपयोगी है.


वहां बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति पंचायत 7 लाभुकों की अनुमान्य सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड 2 लाभुकों द्वारा एंबुलेंस के क्रय पर क्रय मूल्य का 50% अथवा अधिकतम 200000 रूपये का अनुदान दिया जाएगा. जिनमें से एक लाभुक अनुसूचित जाति/जनजाति का एवं दूसरा लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए. साथ ही जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आठवें चरण में जिन आवेदकों के द्वारा योजना के लाभ हेतु आवेदन दिए गया है, वे भी एंबुलेंस क्रय का विकल्प चुन सकते हैं.


मौके पर जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इच्छुक आवेदकों के साथ बैठक कर उनसे दिनांक 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. साथ ही प्राप्त आवेदनों के आधार पर निर्मित कोटिवार वरीयता सूची को प्रखंड स्तरीय समिति से अनुशंसित कर अनुमंडल स्तरीय समिति को प्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया. वरीयता सूची के आधार पर लाभुक का चयन अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कराया जाएगा. अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन 22 मई को किया जाएगा. एंबुलेंस खरीद हेतु चयनित लाभुक से अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 24 मई से लिया जाएगा एवं 1 सप्ताह के अंदर अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में जमा करा दी जाएगी. जिलाधिकारी ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेरोजगार एवं चालक वर्ग के लोगों से अपील की है.

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