लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : जिला मुख्यालय के राजेन्द्र चौक स्थित चौधरी किराना स्टोर के प्रोपराईटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं बिहार आवश्यक वस्तु (मूल्य भंडार प्रदर्श) आदेश 1977 के तहत नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को धावादल के द्वारा चौधरी किराना स्टोर नामक दुकान की जांच की गई थी. इस दौरान पाया गया कि दुकान पर सामग्री दर एवं स्टॉक प्रदर्शित नहीं था. साथ ही दुकानदार के द्वारा 560 रूपये एमआरपी वाला कच्चीघानी तेल 850 रूपये में बेचा गया था. बताया जाता है कि इस संबंध में क्रेता मुन्ना कुमार ने दुकानदार द्वारा निर्गत पर्ची संलग्न करते हुए शिकायत की गई थी.
जांच के दौरान दुकान के अंदर सर्च करने पर स्कूटर ब्रांड की 1 लीटर पैक वाली तेल के एमआरपी पर काला मार्कर से धब्बा लगाकर मिटा दिया गया पाया गया था. जिसके पैक होने की तारीख 16 अगस्त 2020 था. ऐसे में धावादल ने माना कि दुकानदार के द्वारा एमआरपी मिटाकर ग्राहकों से एमआरपी से अधिक दाम पर सामान बेचकर कालाबाजारी की जा रही है. मामले में सदर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने नगर थाना में आवेदन देते हुए दुकान के प्रोपराईटर पर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था.
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