लाइव खगड़िया (स्टेट डेस्क) : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर बिहार में 5 अप्रैल से खुलने वाले स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को स्कूलों को बंद रखने की सलाह दी थी. जिसके बाद स्कूल-कॉलेजों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है.
साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजन पर भी अप्रैल के अंत तक के लिए रोक लगा दी गई है. बिहार सरकार के गृह विभाग का ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी की प्रकार के कार्यक्रमों पर 5 अप्रैल से महीने के आखिर तक रोक लगी रहेगी. इस दौरान श्राद्ध में केवल 50 लोग और शादी-विवाह के कार्यक्रम में 250 लोगों को शामिल करने की इजाजत होगी.
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बसों में क्षमता से आधी सवारियों को बैठाने का आदेश दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के ज्यादा किसी भी परिस्थित में नहीं रहने दिया जाएगा. यह व्यवस्था 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी. इसका पालन कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की होगी.