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जिले में आदर्श आचार संहिता लागू, जिला प्रशासन ने जारी किया गाइड लाइन




लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा 2020 की घोषणा करने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है. इस बार कोविड 19 को लेकर भी कई महत्वपूर्ण दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं तथा निर्देशित किया गया है कि किसी भी जन समूह कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में लोग भाग नहीं ले सकेंगे. साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन में भीड़ की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई हैं.

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इस बीच जिला दंडाधिकारी आलोक रंजन घोष ने चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी कर किया है.

इस दौरान कोई भी राजनीतिक दल, संगठन या फिर व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक सभा व जुलूस का आयोजन, प्रदर्शन सहित ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बगैर नहीं हो सकेगा. साथ ही अनुमति के शर्तों के प्रतिकुल कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा.

ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक वर्जित रहेगा.

राजनीतिक दल, संगठन या कोई व्यक्ति पोस्टर, पर्चा, फोटो आदि में किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध वैसे आपत्तिजनक आलेख या फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो.

कोई भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे.

राजनीतिक दल या संगठन के लिए मतदाताओं को डराने, धमकाने सहित किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना वर्जित होगा.

आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा सहित मानव शरीर के लिए घातक कोई अन्य हथियार का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. हलांकि यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था व निर्वाचन कार्य में लगे दंडाधिकारी व कर्मियों सहित पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा. साथ ही शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर भी यह आदेश शिथिल रहेगा.

कोविड 19 के नियंत्रण को लेकर जारी दिशा निर्देश के प्रतिकुल किसी भी कार्य पर बंदिशे रहेगी.

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