अवैध रूप से मिट्टी उत्खनन मामले में 30.17 लाख खनन स्वामित्व जमा करने का निर्देश
लाइव खगड़िया (मुकेश कुमार मिश्र) : जिले के बेलदौर अंचल के सठमा मौजा में अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन कर व्यवसायिक कार्य हेतु प्रेषण मामले में खनन निरीक्षक राज किशोर सिंह ने बड़़ी कार्रवाई करते हुए निकेश कुमार, गोपाल यादव व विशाल यादव को खनन स्वामित्व 30 लाख 17 हजार 3 सौ 47 एवं 10 हजार की जुर्माना राशि 15 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही खनन निरीक्षक ने राशि जमा नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध सरकारी राजस्व की क्षति के आरोप में विधिसम्मत कार्रवाई करने की बातें कही है.
मिली जानकारी के अनुसार जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं शिकायतकर्ता पंकज कुमार के पत्र के आलोक में खनन निरीक्षक के द्वारा बेलदौर के सठमा मौजा में अवैध रूप से मिट्टी कटाई स्थल का निरीक्षण एवं मापी किया गया था. इस क्रम में खनन अनुज्ञप्ति के शर्तों व निबंधन का उल्लंघन करते हुए अवैधानिक तरीके से 29,58,183 सीएफटी मिट्टी उत्खनन का मामला सामने आया.
बताया जाता है कि जिले के परबत्ता प्रखंड के खजरैठा गांव के पूर्व जिला परिषद सदस्य पंकज कुमार राय सहित राजेश कुमार, विकास कुमार, प्रभाकर कुमार, रवि शेखर, कृष्ण बल्लव राय आदि ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर बेलदौर प्रखंड के कुर्बन पंचायत के सठमा मौजा के अपनी उपजाऊ जमीन पर कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध तरीके से मिट्टी उत्खनन का आरोप लगाते हुए मामले पर पहल करने की गुहार लगाई थी.
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