लाइव खगड़िया : महामारी अधिनियम 1897 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के द्वारा ‘बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020’ जारी करने के साथ ही जिला प्रशासन भी हड़कत में आ गया है. इस विनियमावली के तहत सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध घोषित करते हुए संबंधित व्यक्ति से 50 रुपये आर्थिक दंड वसूली का प्रावधान है.
इधर डीएम आलोक रंजन घोष के निदेशानुसार प्रशासन के द्वारा रविवार को मास्क नहीं पहने वाले एवं कोविड-19 के संक्रमण से बेखबर घूमने वालों के लिए रोको-टोको अभियान चलाया गया. इस क्रम में लेगों को बताया गया कि कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है. साथ हीd अनावश्यक अपने घरों से बाहर नहीं निकलने एवं सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने व भीड़ से दूर रहने की सलाह दी गई.
जिले के दोनों ही अनुमंडलों में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी के द्वारा प्रखंड स्तर पर चलाये गये विशेष अभियान के तहत कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया. इस क्रम में मास्क नहीं पहनें वाले लोगों से 50 रूपये का अर्थ दंड भी लगाया गया.
मिली जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान सदर अनुमंडल में कुल 1000 का जुर्माना वसूल किया गया. जबकि गोगरी अनुमंडल में 344 व्यक्तियों से कुल करीब 17,200 का जुर्माना लिया गया. इस दौरान दोनों अनुमंडलों में लगभग 728 मास्क का वितरण किया जा चुका था.
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