कुछ शर्तों के साथ बिहार में कल से शुरू होगी बस व पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा
लाइव खगड़िया : बिहार की सड़कों पर बसें एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन शर्तों के साथ 1 जून से शुरू हो जायेगी. इस संदर्भ में परिवहन विभाग ने सशर्त अनुमति दे दी है. विभाग ने बस परिचालन को लेकर कुछ शर्त लगाए है. बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा. वहीं वाहनों को प्रतिदिन धुलावाने और साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया गया है. साथ ही वाहन को हर ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाना होगा.
परिचालन के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े पहनना होगा और उन्हें मास्क व ग्लबस पहनना भी जरूरी होगा. वहीं यात्रियों को भी सफर करते समय मास्क पहनना होगा. वाहन के अंदर एवं बाहर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर/ स्टिकर लगवाने होंगे और जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराना होगा.
वाहनों के अंदर यात्रियों के चढ़ने व उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा. जबकि निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री लेने पर पाबंदी होगा. साथ वाहन में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा. परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र के बस स्टैण्ड के पास दंडाधिकारी की नियुक्ति करेंगे. परिचालन का निर्देश बस परमिट का शर्त का अंश माना जायेगा और इसका उल्लघंन करते पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी.
उधर बस स्टैण्ड एव टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करनी होगी. जिसके माध्यम से कोविड-19 से बचाव के उपाए की घोषणा की जाएगी. यात्रियों को वाहन में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करना होगा. जबकि वाहन पर खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा और पकड़े जाने पर वे दंड के भागी होंगे. वहीं 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा संबंधित या अन्य आवश्यक कारण ना होने पर बस में सफर नहीं करने की सलाह दी गई है.