लाइव खगड़िया : बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के दौरान शराब की बरामदगी व तस्कर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसे कोर्ट से सजा दिलाने में बड़ी सफलता मिली है। स्थानीय न्यायालय ने शराब तस्करी के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा दी है।
मामले का विवरण
मामला महेशखूंट थाना कांड संख्या 198/23 से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर 2023 को महेशखूंट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त लखविंदर सिंह (पिता: सुरेंद्र सिंह, निवासी: ग्राम सबदलपुर, जिला पटियाला, पंजाब) को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से कुल 3438 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी।

न्यायालय का फैसला
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश (द्वितीय), खगड़िया की अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर लखविंदर सिंह को दोषी करार दिया। आज (18 मार्च 2026) को सुनाए गए फैसले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- कारावास: 10 वर्ष की सश्रम जेल।
- आर्थिक दंड: 05 लाख रुपये का जुर्माना।
- अतिरिक्त सजा: जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की भूमिका
इस केस में अभियुक्त को कानून के शिकंजे तक पहुँचाने और सजा दिलवाने में विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार एवं विधि परामर्शी उत्पाद अंकित कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी प्रभावी पैरवी के कारण ही इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ पकड़े गए तस्कर को उचित सजा मिल सकी।
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