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पुराने मामले में पूर्व विधायक व जिप अध्यक्ष को तीन-तीन साल की सजा

लाइव खगड़िया : चर्चित पूर्व विधायक रणवीर यादव और उनकी पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव की मुश्किलें खगड़िया की एक अदालत द्वारा सजा सुनाई जाने से बढ़ गई है. दोनों को एसीजेएम-1 विभा रानी की कोर्ट ने रंगदारी मामले की सुनवाई के बाद तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही उनपर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. दंड की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त छह माह जेल में गुजारना होगा.

दरअसल मामला 18 साल पुराना है. 2005 में आलोक तालुकदार नामक एक व्यक्ति ने थाना में फोन पर रंगदारी मांगे जाने का मामला दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रणवीर यादव और उनकी पत्नी को दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर की है.

इधर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्व विधायक रणवीर यादव मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में अपील करेंगे. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी कृष्णा यादव की राजनीतिक भविष्य खत्म करने की साजिश की गयी है. उल्लेखनीय है कि कृष्णा कुमारी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहीं थीं और इस चुनाव में उनकी उम्मीदवारी की चर्चाएं तेज थी. लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उनकी राजनीतिक मुहिम को झटका लगा है.

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