12 फरवरी को खगड़िया में 9.9 हजार अभ्यर्थी देंगे BPSC PT की परीक्षा, प्रशासनिक तैयारी पूरी
लाइव खगड़िया : बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा आयोजित 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को जिले में शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष एवं प्रभारी पुलिस अधीक्षक मनोज तिवारी के द्वारा प्रतिनियुक्त केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर संयुक्त ब्रिफिंग किया गया. वहीं बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 12 फरवरी ( रविवार) को एक पाली में मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक जिले में कुल 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. इन परीक्षा केंद्रों पर शांति व व्यवस्था बनाए रखने तथा परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन को लेकर एक या दो पुरुष एवं एक महिला स्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक, पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं. साथ ही प्रत्येक 2 केंद्र पर एक जोनल दंडाधिकारी सह गश्ती दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं. जिनके ऊपर अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है. मौके पर बताया गया कि सदर अनुमंडल में 13 परीक्षा केंद्र एवं गोगरी अनुमंडल में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जहां कुल 9900 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना है. जिसमें सदर अनुमंडल के 13 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6924 परीक्षार्थी और गोगरी अनुमंडल के 5 परीक्षा केंद्रों पर 2976 परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होना है.
बताया जाता है कि सदर अनुमंडल में जेएनकेटी इंटर स्कूल, बापू मध्य विद्यालय, आर्य कन्या हाई स्कूल, प्लस टू एसआर हाई स्कूल, कोशी कॉलेज, महिला कॉलेज, एस एल डी ए वी स्कूल, रोज बड एकेडमी, डीएवी स्कूल, संत जेवियर्स उच्च विद्यालय, राजमाता माधुरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एवं मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जबकि गोगरी अनुमंडल में एस पी एम इंटर विद्यालय राजधाम, डीएवी पब्लिक स्कूल, महेशखूंट, भगवान इंटर विद्यालय गोगरी, पीएल शिक्षा निकेतन गोगरी एवं राष्ट्रीय उच्च विद्यालय गोगरी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
बैठक में जिलाधिकारी ने केंद्राधीक्षकों को पूरी तरह फ्रिस्किंग के पश्चात ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश दिया. वहीं बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखा गया है और इस संबंध में परीक्षा कक्षा के अंदर परीक्षार्थियों को सूचित करना है. साथ ही बताया गया कि परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात 11:30 बजे पूर्वाह्न में दो वरीय वीक्षकों एवं स्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक की उपस्थिति में केंद्राधीक्षक प्रश्न पुस्तिका के सीलबंद स्टील बॉक्स को परीक्षा केंद्र के किसी कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष खोलेंगे और इसकी वीडियोग्राफी कराएंगे. प्रश्न पुस्तिका की सील बंद बैग को परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के समक्ष खोला जाएगा एवं वितरित किया जाएगा.
मौके पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में विलंब से पहुंचे परीक्षार्थियों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं करने का निर्देश देते हुए कहा गया कि 11 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी. वीक्षकों का परीक्षा कक्ष आवंटन स्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक की उपस्थिति में केंद्र अधीक्षक द्वारा रैंडम तरीके से किया जाएगा. साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का संचालन कराने का निर्देश दिया गया.
वहीं सभी स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं अन्य वीक्षकों को 9 बजे पूर्वाह्न तक हर हाल में परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाने का निर्देश देते हुए पूर्वाह्न 9:30 बजे से ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराने और 11 बजे अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने के घंटा पूर्व प्रवेश बंद करने का निर्देश दिया गया. साथ ही बताया गया कि परीक्षा कक्ष के भीतर लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है. उक्त सामग्री परीक्षार्थियों के पास पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है. जबकि कदाचार एवं पररूपधारण करते पाए जाने पर परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा.
मौके पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने सभी केंद्राधीक्षकों एवं दंडाधिकारियों को लगातार भ्रमणशील एवं सभी वीक्षकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया. साथ हघ केंद्राधीक्षक को छोड़कर अन्य किसी भी वीक्षक को अपने पास मोबाइल नहीं रखने और केंद्राधीक्षक के पास भी बेसिक मोबाइल ही रहने की जानकारी दी गई. वहीं बताया गया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06244- 222135 है. नियंत्रण कक्ष के प्रभार में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हेमंत कुमार होंगे औऋ परीक्षा के संपूर्ण प्रभार में अपर समाहर्ता सह सहायक परीक्षा संयोजक मो० राशिद आलम एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) रहेंगे.
इस अवसर पर बताया गया कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष में हर 24 या उससे कम परीक्षार्थियों पर 2 वीक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक अतिरिक्त 24 परीक्षार्थियों के लिए एक अतिरिक्त वीक्षक प्रतिनियुक्त किए जाएंगे. जबकि पूर्वाह्न 11 बजे से 11:30 बजे के बीच जोनल सह गश्ती दंडाधिकारी द्वारा केंद्राधीक्षक को स्टैटिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रश्न पुस्तिका का सील्ड स्टील बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा. परीक्षा समाप्ति के पश्चात जोनल दंडाधिकारी केंद्राधीक्षक से गोपनीय सामग्री सील्ड स्टील बॉक्स आदि प्राप्त कर वज्रगृह/कोषागार में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को सुपुर्द करेंगे.
जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य रूप से बैठने की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पर ही करने का निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा में दृष्टि निशक्त, सेरेब्रल पाॅल्सी से ग्रसित अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक उपलब्ध कराने के साथ-साथ अतिरिक्त 40 मिनट समय भी दिया जाना है. साथ ही पारा मेडिकल स्टाफ के साथ चार एंबुलेंस की व्यवस्था परीक्षार्थियों के लिए 4 स्थलों पर करने का निर्देश दिया गया. जबकि अग्निशमन दस्ता की गाड़ी भी जिला नियंत्रण कक्ष एवं गोगरी अनुमंडल में तैयार स्थिति में लगी रहेगी.
वहीं पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं होटलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया. साथ ही परीक्षा के दौरान पुलिस की गश्ती एवं पेट्रोलिंग का निर्देश देते हुए पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को आपस में समन्वय स्थापित कर परीक्षा केंद्र पर समय से पूर्व ही पहुंचने की बातें कही. उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया.
अपर समाहर्ता ने सभी केंद्राधीक्षकों को शनिवार तक सभी केंद्रों में जैमर लगाने का निर्देश दिया. वहीं बताया गया कि परीक्षार्थी जूता-मोजा पहन कर परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं. लेकिन परीक्षार्थियों के पास केवल कलम, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र ही होना चाहिए. साथ ही जानकारी दी गई कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक घटाया जाएगा. परीक्षा के दौरान कोई पदाधिकारी अथवा कर्मी परीक्षा केंद्र परिसर से बाहर नहीं जाएंगे. केंद्राधीक्षक वीक्षकों एवं अन्य प्रतिनियुक्त कर्मियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराएंगे और उनके द्वारा समय-समय पर माइकिंग कराकर सभी आवश्यक सूचनाएं परीक्षार्थियों को दी जाएगी. परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी के समक्ष ही उनका ओएमआर शीट परीक्षा कक्ष में ही सील किया जाएगा. वैसे परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक, जिनके द्वारा ओएमआर आंसर शीट में 50 प्रतिशत से कम गोला रंगा गया है, आयोग द्वारा परीक्षार्थियों की निगरानी सूची के लिए उपलब्ध कराए गए प्रपत्र 19 के कॉलम 1 में दर्ज करना है.
इस अवसर पर अपर समाहर्ता मो राशिद आलम, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विमल कुमार सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो० फैयाज अख्तर, जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मोहन ठाकुर, जिला कोषागार पदाधिकारी एस के मेहरा, गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी हेमन्त कुमार सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.