हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना
लाइव खगड़िया : हत्याकांड में दोषी करार दिए गए एक अभियुक्त को जिला सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बताया जाता है कि वर्ष 2020 में हुए झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे युवक को लाइसेंसी राइफल से गोली मार दिया गया था. मामले में 16 जून को जिला सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने अभियुक्त रंजन राय को भादवि की धारा 302 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषी करार दिया था. जबकि शनिवार को सजा की बिन्दु पर बहस के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
मिली जानकारी के अनुसार खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया खुर्द गांव में 26 मार्च 2020 की शाम अभियुक्त और उसके परिवार के लोग अपने पड़ोसी से लड़ाई कर रहे थे. इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे रूपेश कुमार की हरकत अभियुक्त के परिवार को नागवार गुजरा और अभियुक्त रंजन राय ने रूपेश कुमार को अपने लाइसेंसी राइफल से गोली मार दिया था. घटना के बाद आनन-फानन में घायल को परबत्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां से चिकित्सक ने रूपेश कुमार को बेगूसराय रेफर कर दिया. लेकिन बेगूसराय पहुंचने पर डाक्टर ने रूपेश को मृत घोषित कर दिया था.
मामले में मृतक की पत्नी खुशबू प्रियंका के फर्दबयान पर परबत्ता थाना में कांड संख्या 114/2020 दर्ज किया गया. अनुसंधान के बाद जिला सत्र न्यायालय में विचारण शुरू हुआ और दोनों पक्षों की बहस के बाद सजा का ऐलान किया गया. बचाव पक्ष की ओर से विकास कुमार सिंह और अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक गजेन्द्र प्रसाद महतो ने विचारण में भाग लिया. हलांकि बचाव पक्ष ने अभियुक्त की उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए सजा में रियायत की गुजारिश की. लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दफा 302 भादवि के लिए आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराध के लिए तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. बताया जाता है कि दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी और जुर्माना नहीं देने पर क्रमशः दो वर्ष और छह माह का सश्रम कारावास उन्हें अतिरिक्त काटना होगा.