स्पीडी ट्रायल मामलों की समीक्षा, तीव्र निष्पादन का निर्देश
लाइव खगड़िया : जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार को अभियोजन की मासिक बैठक आयोजित की गई. बैठक के दौरान मुख्य रूप से स्पीडी ट्रायल मामलों की समीक्षा की गई. वहीं मामलों के तीव्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया.
मौके पर जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को वादों की सूची सौंपने का निर्देश देते हुए कहा गया कि इनका तीव्र निस्तारण कराया जाए. वहीं गवाहों की गवाही ससमय पूर्ण कराकर विचारण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया. ताकि अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके.
स्पीडी ट्रायल मामलों की समीक्षा के क्रम में सभी लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक से फरवरी माह में निस्तारित हुए मामलों की संख्या की विवरणी प्राप्त की गई. साथ ही निर्देश दिया गया कि वैसे वादों को चिन्हित किया जाए, जिन्हें स्पीडी ट्रायल के तहत सम्मिलित किया जा सकता है. साथ ही जिन वादों में बहस और सुनवाई होनी है, उनको भी स्पीडी ट्रायल में लाते हुए मामले का निस्तारण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.
वहीं जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को सभी थानेदारों के साथ अभियोजन की मासिक बैठक कर समीक्षा करने का निर्देश दिया गया. ताकि उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत केस डायरी एवं चार्जशीट की गुणवत्ता संवर्धित किया जा सके. जिससे न्यायालय में केस के खारिज होने की संभावना कम होगी और अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकेगी.
बैठक के दौरान निर्देश दिया गया कि जिन वादों में डिफॉल्ट ऑफ फैक्ट्स हुआ है, उनमें अनुसंधान पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए. साथ ही अभियोजन एवं इसके अनुसंधान में समन्वय स्थापित करने को भी निर्देशित किया गया. वहीं साक्ष्यों के परीक्षण के संबंध में निर्देश दिया गया कि उनकी उपस्थिति सर्वप्रथम अभियोजन कार्यालय में दर्ज कराई जाए, फिर उन्हें साक्ष्य परीक्षण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए.
मासिक समीक्षात्मक बैठक में अभियोजन से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा की गई और जो मामले न्यायालय के संज्ञान में लाने योग्य है उन पर सहमति बनी. वहीं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, नारकोटिक ड्रग एवं साइकॉट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, मद्य निषेध आदि विषयों से संबंधित अभियोजन एवं उसके अनुसंधान पर भी चर्चा की गई.
अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक में प्रभारी पदाधिकारी (जिला विधि शाखा), जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक (पोस्को, एसटी/एससी, एनडीपीएस एवं मद्य निषेध) शामिल थे.