थानाध्यक्ष यदि सुन ले तो वरीय पदाधिकारी के पास शिकायत लेकर नहीं पहुंचेंगे फरियादी : DIG
लाइव खगड़िया : मुंगेर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक जितेन्द्र मिश्र के द्वारा बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति/जन जाति अधिनियम एवं बिहार मद्य निषेध अधिनियम के लंबित कांडों की समीक्षा की गई.मौके पर पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी भी उपस्थित थीं.समीक्षा के क्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक ने वर्ष 2017 से पूर्व के दर्ज एससीएसटी अधिनियम के सभी लंबित कांडों को अभियान चलाकर जुलाई के अंत तक निष्पादित करने का निर्देश दिया.वहीं मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत लंबित कांडों की समीक्षा के क्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक ने एसडीपीओ को सभी उद्भेदित कांडों की समीक्षा कर शराब लाने व ले जाने वाले स्थानों को चिन्हित कर संबंधित लोगों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने का आदेश दिया.साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कांडों में शराब की बरामदगी हुई है उसमें जब्त वाहन या मकान/दुकान का अधिहरण प्रस्ताव समर्पित किया गया या नहीं,इसकी भी समीक्षा कर अधिहरण का प्रस्ताव समर्पित कराना सुनिश्चित करें.जबकि विधि-व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में डीआईजी ने कहा कि यदि थानाध्यक्षों के द्वारा फरियादी की फरियाद सुन ली जाये तो वे वरीय पदाधिकारी के पास अपनी शिकायत लेकर कतई नहीं पहुंचेंगे.साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई नियमानुकूल ही करें लेकिन उनकी बातों को भी धैर्य से सुने.मौके पर उन्होंने थाना व ओ.पी. अध्यक्ष,पुलिस निरीक्षक व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जब भी वे परिभ्रमण पर निकले तो बैंक की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर सुरक्षा के उपाय का अवलोकन करते हुए वहां की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों का भी पता करें.साथ ही जिले के सभी थानाध्यक्षों को चोरी व लूट जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस गश्ती तेज कराने का निर्देश दिया गया.वहीं पर्यवेक्षण पदाधिकारी को कांडों का समूह में पर्यवेक्षण कर दस वर्षों के आरोप पत्रित सभी अभियुक्तों की सूची बनाकर गिरोह को चिन्हित कर कांडों का उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया.मौके पर जिले के दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी पुलिस निरीक्षक,थाना व ओ.पी.अध्यक्ष एवं संबंधित अनुसंधानकर्ता मौजूद थे.
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