लाइव खगड़िया : जिले में पड़ रही भीषण गर्मी में आमजनों को राहत पहुंचने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनिरूद्ध कुमार ने भी प्रदेश की कुछ अन्य जिलों की तर्ज पर एक अनोखा कदम उठाया है और जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है. उन्होंने कहा है कि लू से या बीमार होने पर इलाज के दौरान किसी शख्स की मृत्यु हो जाने पर आक्रोशित परिजनों या असमाजिक तत्वों के द्वारा विधि व्यवस्था में समस्या पैदा की जा सकती है.
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लू का सबसे ज्यादा प्रकोप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रहता है. इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संपूर्ण जिले भर के लिए यह आदेश जारी किया जा रहा है.
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जिले में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर दिन के 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रोक लगा दी गई है. इसमें मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य भी शामिल है. जबकि इस अवधि के दौरान सांस्कृतिक या जनसमागम का कार्यक्रम भी खुले स्थान पर आयोजित नहीं किया जा सकता है. साथ ही जिले के सभी निजी कोचिंग संस्थान भी 22 जून तक पूर्णतः बंद रहेगा.
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