Breaking News

कविता हत्याकांड : फैसला 28 साल बाद,5 आरोपित दोषी करार

लाइव खगड़िया : जिले के 28 साल पूर्व की चर्चित कविता हत्याकांड मामले में बेगूसराय के एडीजे प्रथम पियूष कमल दीक्षित की अदालत ने नामजद पांच आरोपी को धारा 302, 149 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत सोमवार को दोषी करार दिया है.घटना 22 मई 1990 की थी जब खगड़िया के तत्कालीन विधायक रणवीर यादव खगड़िया जेल से एक बैठक में शामिल होने के लिए पुलिस बल के साथ चौथम जा रहे थे.इसी दौरान चौथम गांव के पास गोलीबारी की घटना में रणवीर यादव के भाई की पत्नी कविता यादव को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि तत्कालिन विधायक के अन्य समर्थक राज किशोर राम बुरी तरह जख्मी हो गये थे.जिनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में मामले की सुनवाई के उपरांत जिले के मानसी थाना क्षेत्र के चुकती के 5 आरोपित को दोषी करार दिया गया है.जिन्हें कोर्ट के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है.

 

अदालत ने सभी अभियुक्तों के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हेतु 28 सितंबर की तारीख निर्धारित की है.मामले में 7 आरोपी नामजद किए गए थे.जिसमें से दो की सत्र विचारण के दौरान मौत हो गई थी.मामले में सूचक,डॉक्टर व दरोगा सहित कुल 22 गवाहों का बयान लिया गया. बहरहाल बेगूसराय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के फैसले पर कविता देवी के परिजनों ने खुशी का इजहार किया है.जबकि आरोपी पक्ष के द्वारा हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बातें सामने आ रही है.

Check Also

अवैध वसूली मामले की होगी जांच, सांसद से की गई थी शिकायत

अवैध वसूली मामले की होगी जांच, सांसद से की गई थी शिकायत

error: Content is protected !!