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शस्त्र अधिनियम के दोषी अभियुक्त को 3 साल के कठोर कारावास की सजा

लाइव खगड़िया : जिला पुलिस को अपराध नियंत्रण की दिशा में की गई पहल के बाद अभियुक्त को कोर्ट से सजा दिलाने में सफलता मिली है। स्थानीय न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के एक मामले में आरोपी हरेराम यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

मामले का विवरण

मामला मानसी थाना कांड संख्या 99/12 से संबंधित है। आरोपी हरेराम यादव (राजाजान निवासी) को दिनांक 20 मई 2012 को मानसी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से निम्नलिखित बरामदगी हुई थी:

  • 01 देशी पिस्तौल
  • 02 जिंदा कारतूस
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न्यायालय का फैसला

माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रीमती प्रियंका कुमारी (खगड़िया) ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को धारा 25(1-B)a/26(1) शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने निम्नलिखित सजा का प्रावधान किया है:

  • कारावास: 03 वर्ष का कठोर कारावास।
  • आर्थिक दंड: 5,000 रुपये का जुर्माना।
  • अतिरिक्त सजा: जुर्माना न भरने की स्थिति में 04 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।

अभियोजन पक्ष की भूमिका

इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलवाने में सहायक अभियोजक श्री सुजीत कुमार और अभियोजन पदाधिकारी निरशान राज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।

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