पूर्व विधायक रणवीर यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
लाइव खगड़िया : पूर्व विधायक रणवीर यादव को एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है. मामला करीब 35 वर्ष पूर्व 1988 का था. जिले के मानसी थाना कांड संख्या 192/ 88 सेशन केस संख्या 184/89 में मुंगेर न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2016 में रणवीर यादव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जिसमें रणवीर यादव 26 दिसंबर 2016 से जेल में हैं. इधर मुंगेर कोर्ट के फैसले को रणवीर यादव ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया था और हाई कोर्ट ने उनके आजीवन कारावास की सजा को दस वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दिया था.
जिसके बाद पूर्व विधायक के द्वारा पटना हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया और मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के तीन बेंच के खंडपीठ न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अनसुद्दीन अनामुल्ला और अरविंद कुमार ने शेष मामले की सुनवाई के बाद यह कहते हुए जमानत दे दी कि उन्हें इतनी लंबी अवधि तक जेल में नहीं रखा जा सकता है.
पूर्व विधायक रणवीर यादव को जमानत मिलने की खबर से जिले में उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. पूर्व विधायक की पत्नी जिला परिषद् अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर किया है. साथ ही जदयू के प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री एवं अमिष अमोल ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है.