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प्रतिष्ठान के डिस्प्ले बोर्ड पर अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा जीएसटी नंबर

लाइव खगड़िया : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत निबंधित सभी करदाताओं को अपने प्रमुख व्यवसायिक स्थल सहित सभी अतिरिक्त व्यवसायिक स्थानों पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर जीएसटी निबंधन संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा.

बताया जाता है कि शहर में कई ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं जो व्यवसाय स्थल पर जीएसटी निबंधन संख्या अंकित नहीं किया है. विभाग की ऐसे प्रतिष्ठान पर कड़ी नजर है. यदि जांच के क्रम में जीएसटी अंकित नहीं पाया गया तो उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जायेगी.

खगड़िया अंचल के राज्य कर संयुक्त आयुक्त रवि रंजन आलोक ने बताया है कि खगड़िया अंचल क्षेत्र में कई विवाह भवन व कोचिंग संस्थान जीएसटी अधिनियम के तहत निबंधित नहीं हैं. जिसमें से कई विवाह भवन व कोचिंग संस्थान ऐसे भी हैं, जिसका सकल आवर्त्त 20 लाख से भी उपर है. बावजूद इसके उन्होंने जीएसटी निबंधन नहीं कराया है. इस क्रम में पिछले दिनों शहर के एक बड़े कोचिंग संस्थान का वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों ने सर्वे भी किया था. जिस पर विभाग के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही हैं. साथ ही संयुक्त आयुक्त ने करदाताओं से समय पर पेशा कर का भुकतान करने की अपील किया है.

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