लाइव खगड़िया : जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण कानून के तहत सुनवाई ठप है. बताया जाता है कि लोक शिकायत के तत्कालीन एडीएम भूपेंद्र प्रसाद यादव के स्थानांतरण के बाद पुराने और नए मामले में केवल तारीख दर तारीख दी जा रही है. साथ ही अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवाई भी ठप है. हलांकि कानून में हर स्तर पर शिकायत की सुनवाई और अपील दायर करने की समयावधि निर्धारित है.
इधर मामले को लेकर अधिवक्ता अजिताभ सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को ईमेल भेजकर खगड़िया में अविलंब जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के खाली पद पर पदस्थापना की मांग की है. वहीं उन्होंने कहा है कि यदि पदस्थापना में विलंब हो तो जनहित में समीपवर्ती जिला मुंगेर के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को खगड़िया जिला का अतिरिक्त प्रभार दिया जाये और सप्ताह में तीन दिन परिवाद और अपील की सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये.
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