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दिव्यांगों की सुविधा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता,राज्य निःशक्ता आयुक्त का निर्देश




लाइव खगड़िया : दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को लेकर समाहरणालय के मुख्य सभागार में बुधवार को निःशक्ता के राज्य आयुक्त डॉ शिवजी कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया. वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया है. जिसके तहत विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है. मौके पर उन्होंने सीएस को दिव्यांगों से संबंधित प्रमाण-पत्र जिले के सभी पीएचसी में निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अब दिव्यांगों को आवेदन के समय प्रयुक्त होने वाले फोटोग्राफ में दिव्यांगता दिखाना अनिवार्य नहीं होगा.

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वहीं राज्य आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिले के सभी सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने संबोधित आशय का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी को दिव्यांग द्वारा लाईसेंस के लिए आवेदन दिये जाने की स्थिति में उनके आवेदन को प्राथमिकता देने को निर्देशित किया गया. वहीं बताया गया कि दिव्यांग संबंधित किसी भी प्रकार का शिकायत या सुझाव के लिए राज्य स्तर पर 24 घंटे कार्यरत बिहार दिव्यांग हेल्पलाइन शुरू किया गया है. जिसका टॉल फ्री नंबर 8448-3855-90 है.




बैठक के दौरान जिलाधिकारी अनिरूद्ध कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार दिव्यांगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है. जिसमें राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार सहित अन्य आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से लेकर 10 लाख की राशि तक का ऋण कम दर पर देने की व्यवस्था, दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार में सहयोग, जन-धन योजना के तहत आर्थिक समावेश का प्रयास, पेट्रोल पंप के आवेदन में 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था, रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक पुनर्वास में सहायता प्रदान करने आदि जैसी योजनाएं शामिल है. वहीं सीएस को 31 अगस्त तक मुहिम चलाकर दिव्यांगों को हर हाल में प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया. ताकि दिव्यांग सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले सके.

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मौके पर डीएम ने 12 जुलाई को आयोजित होने वाला दिव्यांगजनों के परिवाद की सुनवाई एवं चलंत न्यायालय ( लोक अदालत) कार्यक्रम में बुनियाद केन्द्र द्वारा संचालित एमटीभी वाहन को रहने का निर्देश दिया. बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरज कुमार भास्कर, पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी, उप विकास आयुक्त राम निरंजन सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार व गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी सुभाष चन्द्र मंडल, सदर एसडीपीओ आलोक रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी संजय कुमार वर्मा, जिला कल्याण पदाधिकारी रजनीकांत ओझा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी आदित्य पियूष, भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता सपलेश्वर मंडल, प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी चंदन कुमार सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.


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