गर्मी कम होने तक लागू रहेगा धारा 144,स्कूलों में पठन-पाठन भी 29 तक स्थगित
लाइव खगड़िया : जिले में जारी भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी अनिरूद्ध कुमार ने मंगलवार को एक बार फिर आदेश जारी करते हुए लू का प्रकोप समान्य होने तक जिले में धारा 144 लागू के जारी रहने की बातें कही है. उन्होंने कहा है कि लू से या बीमार होने पर इलाज के दौरान किसी शख्स की मृत्यु हो जाने पर आक्रोशित परिजनों या असमाजिक तत्वों के द्वारा विधि व्यवस्था में समस्या पैदा की जा सकती है. जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लू का सबसे ज्यादा प्रकोप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रहता है. इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संपूर्ण जिले भर के लिए यह आदेश जारी किया जा रहा है.
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जिले में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर दिन के 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रोक लगा दी गई है. साथ ही मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य पर भी पूर्वाह्न 10.30 के बाद पाबंदी रहेगी. जबकि पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे के दौरान सांस्कृतिक या जनसमागम का कार्यक्रम भी खुले स्थान पर आयोजित नहीं किया जा सकता है.
इसके अतिरिक्त जिले के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग में पठन-पाठन का कार्य 29 जून तक स्थगित रखने का आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है. लेकिन इस दौरान सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं व कर्मी को विभागीय कार्यों के निष्पादन के लिए विद्यालय में बने रहने का आदेश दिया गया है.