Breaking News

आचार संहिता के मामले में विधायक व पूर्व मंत्री कोर्ट से बरी

लाइव खगड़िया : एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री आर एन सिंह तथा परबता विधायक डॉ संजीव कुमार को आचार संहिता के एक पुराने मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. कोर्ट से दोषमुक्त किए जाने पर विधायक डॉ संजीव कुमार ने न्यायालय के प्रति आस्था जताते हुए आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है और उन्हें खुशी है कि न्यायालय ने उनकी भी बातों को कानूनी रूप से लिया.

मामले में अधिवक्ता नरेंद्र सनगही ने बताया है कि 2015 के एमलसी चुनाव में विधायक डॉ संजीव कुमार के विरूद्ध समय सीमा के बाद चुनाव प्रचार करने का आरोप था. जबकि दूसरे केस में पूर्व मंत्री आर एन सिंह एवं विधायक डॉ संजीव कुमार के विरूद्ध चुनाव के दौरान बिना अनुमति के काफिले के साथ परबता आने का मामला अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया था. वहीं उन्होंने बताया कि इस दोनों ही केस में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट के द्वारा विधायक व पूर्व मंत्री को दोष मुक्त किया गया है.

इधर मामले में विधायक व पूर्व मंत्री के बरी होने पर एमलसी प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह, विधायक प्रतिनिधि ध्रुव कुमार शर्मा, जदयू प्रवक्ता मनमन बाबा, सोसल मीडिया प्रभारी साकेत कुमार, प्रेम रंजन सिंह, मिथलेश कुमार, गोविंद सिंह, रवि यादव, मुखिया राजीव कुमार सिंह ने खुशी व्यक्त किया है.

Check Also

जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच गोलीबारी, गोली लगने से एक जख्मी

जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच गोलीबारी, गोली लगने से एक जख्मी

error: Content is protected !!