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निःशक्त दिव्यांग व 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान – Live Khagaria
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निःशक्त दिव्यांग व 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान




लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : बिहार विधान सभा चुनाव 2020 में 80 वर्ष की आयु से उपर के मतदाताओं सहित शारीरिक रूप से नि:शक्त दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाता एवं कोविड-19 से ग्रसित मतदाताओं को मतदान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) की सुविधा उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में उपलब्ध कराया जायेगा. भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-52/2020 दिनांक 17.09.2020 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गई है. इस  संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है. 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया है कि चुनाव में 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता, शारीरिक रूप से निःशक्त दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाता एवं कोविड-19 संक्रमित मतदाओं को मतदान की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित जानकारी, मतदान करने की प्रक्रिया एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश से अवगत कराने का निर्देश मतपत्र कोषांग को दिया गया है. जो व्यक्तिगत रूप में सभी 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता, शारीरिक रूप से निःशक्त दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाताओं को पत्र के माध्यम से जानकारी देगी और साथ ही निर्धारित फार्म-12 डी संलग्न कर उन्हें उपलब्ध करायेगी. ताकि वे उक्त प्रपत्र में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने हेतु आवेदन कर सकें.

वहीं बताया गया कि उपरोक्त श्रेणी के मतदाता अपने विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी 5 (पाँच) दिन के भीतर फार्म-12 डी को भरकर अपने निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत विशेष प्रकोष्ठ (स्पेशल विंडो) मे जमा कराएंगे. गौरतलब है कि फार्म-12 डी में आवेदन करने एवं पोस्टल बैलेट निर्गत होने के पश्चात आवेदनकर्ता मतदाता केवल डाक मतपत्र से ही मत दे सकते हैं. 

जबकि कोविड-19 से संक्रमित मतदाता को सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध होगी. उपरोक्त श्रेणी के सभी मतदाता जो शारीरिक कठिनाईयों के कारण मतदान केन्द्र तक जाकर अपने मत का प्रयोग करने में असमर्थ है, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मत का प्रयोग कर पाएंगें.  मिली जानकारी के अनुसार जिले के चारों विधान सभाओं क्षेत्रों में 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाताओं की संख्या 20,455 एवं दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाताओं की संख्या 4,447 है.

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