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नामांकन के समय उम्मीदवार को सोशल मीडिया अकाउंट की भी देनी होगी जानकारी




लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को समाहरणालय विमर्श केन्द्र में बैठक का आयोजन किया गया. मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बिहार निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय सहित शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों से अवगत कराया. वहीं कोविड को लेकर मतदान केंद्रों पर की जानेवाली व्यवस्थाओं के संबध में भी विस्तार से जानकारी दी गई. साथ ही राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के संबंध में जानकारी दी गई.

इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं बताया गया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन के समय अपना ईमेल आईडी एवं सोशल मीडिया इकाउंट की जानकारी देनी होगी. जबकि डोर टू डोर कंपेन में उमीदवार बॉडीगार्ड के अतिरिक्त अपने साथ मात्र चार ही आदमी को रख सकते है. उम्मीदवार को प्रचार के लिए लाउडस्पीकर के लिए अनुमति अनिर्वाय रूप से लेनी होगी और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी हाल में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही एक साथ पांच से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी.

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बैठक में उपविकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा, उप निर्वाचन पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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