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शिफ्ट में महज चार घंटे ही खुलेंगी सब्जी, मीट-मछली एवं नॉन एसेंशियल दुकानें




लाइव खगड़िया : बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य में कोविड-19 की स्थिति तथा इसके बढ़ते संक्रमण एवं आगामी मुहर्रम तथा गणेश चतुर्दशी जैसे त्योहारों के समय लॉक डाउन के अनुपालन की तैयारियों के मद्देनजर विडियो कांऩ्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें बिहार के पुलिस महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक ने भाग लिया.

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बैठक के दौरान मुख्य सचिव के द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के गृह विभाग के 30 जुलाई 2020 को निर्गत विभागीय आदेश के आलोक में विहित प्रतिबंधो के साथ राज्य में अनलाॅक-3 का विस्तार 06 सितंबर तक किया गया है. इस दौरान राज्य के सभी जिलो में सब्जी मार्केट, मीट एवं मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा नाॅन एसेंशियल ग्राॅसरी आइटम की दुकान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए खुले रहेंगे. जबकि कोविड संक्रमित मरीजो के पाए जाने पर कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र को 3 किलोमीटर से छोटा कर उन क्षेत्रो की घेराबंदी करने और वहां बाहरी आवाजाही को 14 दिनो के लिए प्रतिबंधित किये जाने की बातें कही गई. साथ ही उस क्षेत्र के शत-प्रतिशत लोगों का सैंपल टेस्ट को कहा गया. लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत आदेश जिला प्रशासन के द्वारा निकाला जायेगा.

वहीं जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी के द्वारा निरंतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालो एवं मेडिकल काॅलेजों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया. साथ ही क्षेत्र में कोविड जांच का कार्य करने के दौरान पल्स ऑक्सी मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं अस्पतालों में ओपीडी का कार्य सुचारू रूप से चलाने को निर्देशित किया गया.
मौके पर मुख्य सचिव के द्वारा आगामी गणेश चतुर्थी व मुहर्रम के दौरान लॉकडाउन का अनुपालन तथा विधि व्यवस्था को बनाए रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया. वहीं जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से जिले की तैयारी की भी समीक्षा की गई. इस क्रम में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के द्वारा तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया गया है कि जिले के सभी संवेदनशील स्थलों में प्रशासन एवं पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ एवं एसएचओ को स्थानीय स्तर पर शांति समिति की बैठक कर आवश्यक तैयारी कर लेने का आदेश दिया गया है. साथ ही किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना के निरोधात्मक उपाय हेतु चिन्हित लोगों से धारा 107 के तहत बाण्ड भी भरवाया जा रहा है. जबकि जिला के सभी क्षेत्रो में किसी प्रकार की धार्मिक जुलूस के आयोजन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा सरकार के आदेश का उल्लंघन करने वालो पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

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