
इंटर परीक्षा : मास्क पहन बिना जूता-मोजा के ही परीक्षार्थियों को मिलेगा प्रवेश
लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : जिले के 20 केन्द्रों पर 1 फरवरी से होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण तरीके से संचालन को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष तथा पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने प्रतिनियुक्त किये गये दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षक के साथ समाहरणालय के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया.
बैठक के दौरान बताया गया कि गश्ती दल के दंडाधिकारी टैग किये गए परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के क्रम मे केंद्राधीक्षक एवं परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन समिति के निदेशानुसार सख्ती से करना भी सुनिश्चित करेंगे. वहीं बताया गया कि परीक्षा केंद्रों के परिभ्रमण के दौरान यदि कोई छात्र/ छात्रा/ अभिभावक/ वीक्षक/ शिक्षक/ प्राध्यापक या कोई व्यक्ति स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन में व्यवधान करते पाए जाएं या फिर किसी तरह के कदाचार में लिप्त हो तो गश्ती दल के प्रभारी दंडाधिकारी वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे.
मौके पर कहा गया कि अनुमंडल दंडाधिकारी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करेंगे और किसी भी परिस्थिति में 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहेंगे. यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार कर उन पर आर्थिक दंड लगाया जायेगा. परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट, चाय, पान दुकान ,किताब की दुकान परीक्षा के दौरान बंद रहेगी. वहीं बताया गया कि यदि किसी परीक्षार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वीक्षक को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं होगी.
कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के संबंध में परीक्षा केंद्र पर विद्यालय के बाहर ब्लैक बोर्ड पर आवश्यक सूचना केंद्राधीक्षक द्वारा अंकित कराया जाएगा. परीक्षा के दिन सभी पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी ,सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराएंगे.
जबकि गश्ती दल के प्रभारी अधिकारी परीक्षा समाप्त होने के पश्चात अपने साथ संबंध परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न होने तथा परीक्षार्थियों के निष्कासन, बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम -1981 के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी जैसे की गई कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन संध्या 6 बजे तक जिला गोपनीय शाखा एवं अनुमंडल अधिकारी को समर्पित करेंगे. वहीं बताया गया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर एवं आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी लगाया जा रहा है एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहन कर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा. साथ ही उन्हें मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने को अनुमति नहीं होगी.
परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा अवधि के दौरान मीडिया कर्मियों का प्रवेश पूर्णता वर्जित होगा. किसी भी परीक्षार्थी को तबतक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उस प्रश्नपत्र की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाये. कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षार्थी मास्क लगाकर एवं हाथ को सैनिटाइज कर ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे.
परीक्षा को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र में की गई है. जिसका दूरभाष नंबर 06245- 221381 है. नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी के तौर पर जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है. सदर व गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी पुलिस उपाधीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे. इसी तरह अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भूपेंद्र यादव तथ पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे.
मौके पर बताया गया कि जिले में शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु 20 स्टैटिक दंडाधिकारियों व आवश्यक संख्या में पुलिस बल और पुलिस अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है. जबकि सात गस्ती दंडाधिकारी और तीन उड़नदस्ता दंडाधिकारी बनाए गए हैं. साथ ही 7 जोनल दंडाधिकारी व 2 सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में दोनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे.