Breaking News
IMG 20200709 014929 093

इन शर्तों के साथ लॉकडाउन के दौरान दुकान व प्रतिष्ठान का होगा संचालन

20200731 015350


लाइव खगड़िया : बिहार में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के मद्देनजर गृह विभाग द्वारा जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय सहित नगर क्षेत्र में 1 से 16 अगस्त तक विस्तार किये गये लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों को लेकर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने गाइड लाइन जारी कर दी है. जिसके अनुसार कंटेंमेंट जोन से बाहर सभी प्रकार की कमर्शियल एवं निजी प्रतिष्ठान व दुकानों को कुछ शर्तों के साथ निर्धारित अवधी में खोलने की छूट दी गई है. लेकिन शॉपिंग मॉल में अवस्थित दुकानें नहीं खुलेंगी. जबकि रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, भोजनालय आदि सिर्फ होम डिलेवरी या फिर टेक-अवे-सर्विस ही दे सकेंगे. आर्थात होटल व ढ़ाबा में बैठ कर खाने की इजाजत नहीं होगी.

लॉकडाउन के दौरान दुकान व प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम की 6 बजे तक ही खुल सकेंगे. जबकि फल एवं सब्जी दुकानें व मंडी सहित मांस, मछली की दुकानों को प्रातः 6 बजे से पूर्वाहन 11 बजे तक एवं फिर संध्या 3 बजे से 7 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. साथ ही निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति में संचालन का निर्देश दिया है.

लॉकडाउन के दौरान विभिन्न दुकान, प्रतिष्ठान व कार्यालयों का कुछ शर्तों के साथ संचालन किया जा सकेगा. जिसमें सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही लोगों को अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी करना अनिवार्य होगा. दुकान व कार्यालयों में काउंटर पर साबुन व सेनेटाइजर की निःशुल्क व्यवस्था कर्मियों व आगन्तुकों के लिए उपलब्ध रखना होगा. दुकान व कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं सफेद वृत चिन्हित करना भी शर्तों में शामिल है. जबकि सर्दी व खांसी के लक्षण वाले व्यक्ति को काम करने या काउंटर पर जाने की अनुमति नहीं होगी.

Check Also

FB IMG 1773500931355

राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ जन-संवाद, आपसी सहमति से निपटाए गए कई मामले

राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ जन-संवाद, आपसी सहमति से निपटाए गए कई मामले

error: Content is protected !!