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बिहार में 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन,जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू

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लाइव खगड़िया : राज्‍य सरकार ने कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है और बिहार में 01 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढा दिया है. जो कि जिला, अनुमंडल, अंचल मुख्यालयों सहित नगर निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगा. लॉकडाउन पूर्व की ही तरह का होगा, लेकिन इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं. जिसके तहत सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिया गया है. साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है.




लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक संस्थानें बंद रहेंगे और सभी धार्मिक स्थलों, पार्क, जीम व शॉपिंग मॉल को भी बंद रखने के आदेश दिए गया है. इसी तरह प्रदेश में सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक होगी.

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लॉकडाउन से संबंधित गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय सहित सार्वजनिक निगमों व निजी कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश दिया गया है. लेकिन बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है. साथ ही सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है. 

लॉकडाउन के दौरान अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है. लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन दुकानों व बाजार का समय तय करेंगे. इस दौरान बैंक और एटीएम खुले रहेंगे. जबकि होटल व ढाबे आदि भी केवल होम डिलेवरी के लिए खुल सकेंगे. ऑटो व टैक्सी को पूरे राज्य में चलने की इजाजत दी गई है. लेकिन बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी. साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इसके दौरान सामान्य लोगों को आनेजाने की इजाजत नहीं होगी.

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