
ऑड-ईवन फॉर्मूले के तहत चलेंगे ई रिक्शा,साथ नहीं खुलेगी दांये-बांये तरफ की दुकानें
लाइव खगड़िया : जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 में दुकानों के संचालन व वाहनों के परिचालन को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है. जिसमें जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंड मुख्यलयों को रेड जोन घोषित किया गया है. ऐसे में जिला मुख्यालय में सभी प्रकार की दुकाने खोली जा सकेगी. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के दृष्टिकोण से कुछ शर्ते भी लागू की गई है. इस क्रम में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रत्येक गली के बांया तरफ की दुकानें खुली रहेगी. जबकि उस दिन दाहिने तरफ की दुकानें बंद रहेगी. इसी तरह मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को दाहिने तरफ की दुकानें खुलेगी. जबकि इस दिन बांया तरफ की दुकाने बंद रहेगी. गौरतलब है कि बांया और दाहिने भाग का निर्धारण प्रशासन के द्वारा तय किया जाना है.
इसी तरह ई रिक्शा व ऑटो के परिचालन को लेकर भी जिला प्रशासन के द्वारा गाइड लाइन जारी किया गया है. जिसमें मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को विषम नंबर वाले ई रिक्शा एवं ऑटो के परिचालन की अनुमति दी गई है. जबकि सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सम संख्या वाले वाहन नंबर को चलाने की इजाजत है. यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि बगैर रजिस्ट्रेशन या फिर नगर परिषद द्वारा प्रदत नंबर के बिना वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय को छोड़ कर सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन माना गया है. ऐसे में यहां रेड जोन के नियमों के तहत ही व्यवस्थाएं रहेगी. यहां के बाजारों में सीमित दुकानें ही खुलेगी और ऑटो व ई रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेगी. दूसरी तरफ बाइक पर एक एवं चार पहिये वाहन पर चालक सहित कुल तीन व्यक्ति चल सकेंगे. लेकिन अंतर जिला आवागमन हेतु जिला प्रशासन से पास लेना अनिवार्य होगा.